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Pilibhit News: पत्नी की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा, 10 हजार जुर्माना

Wed, 29 May 2024 11:53 PM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 29 May 2024 11:53 PM IST
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Man convicted of wife's murder sentenced to life imprisonment, fined Rs 10,000
पीलीभीत। पत्नी की हत्या के मामले में पति को अपर सत्र न्यायाधीश (महिलाओं के विरुद्ध अपराध) छाया शर्मा ने दोषी करार देकर 10 हजार रुपये जुर्माना लगाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी सास- ससुर को अपराध सिद्ध न होने पर दोषमुक्त किया।
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सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी मनोज कुमार मिश्रा ने बताया कि थाना सेहरामऊ उत्तरी में होरी लाल ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसमें कहा था कि उसने अपनी लड़की सोनी देवी की शादी थाना सेहरामऊ उत्तरी के ग्राम बासबोझी के अरुण कुमार के साथ तीन वर्ष पहले की थी। दहेज की मांग को लेकर आए दिन मारपीट करते थे।
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31 मई 2021 को पति अरुण कुमार, ससुर रूपराम, सास राजवती, बहनोई ओमप्रकाश ने दहेज न मिलने के कारण सोनी की हत्या कर दी। पुलिस ने अरुण कुमार, रूपराम, राजवती को दोषी पाते हुए आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने दोनों ओर से प्रस्तुत तर्कों को सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद पति अरुण कुमार को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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