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Pilibhit News: विवाहिता से दुष्कर्म के दोषी को सात साल कैद की सजा

Sat, 27 Jul 2024 01:58 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 27 Jul 2024 01:58 AM IST
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Man convicted of raping married woman sentenced to seven years imprisonment
पीलीभीत। घर में घुस कर विवाहिता से दुष्कर्म करने के मामले में न्यायालय ने दोषी को सात साल कैद की सजा सुनाते हुए साढ़े छह हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
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घटना थाना दियोरिया कलां के एक गांव की आठ मार्च 2019 की है। अभियोजन पक्ष के अनुसार पीड़िता का पति गेहूं की रखवाली करने खेत पर गया था। विवाहिता घर पर अकेली थी। रात्रि करीब 11 बजे ओमकार दीवार फांद कर घर में घुस आया और बुरी नीयत से उसे पकड़ लिया । शोर मचाने की कोशिश की तो दोषी ने उसका मुंह दबा दिया और तमंचे को उसकी कनपटी से सटा कर जान से मारने की धमकी दी।
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बाद में उसने विवाहिता से दुष्कर्म किया और जान से मारने की धमकी देकर भाग गया। सुबह खेत से पति के आने पर विवाहिता ने आपबीती सुनाई। दोनों थाने पहुंचे तो पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। एसपी को शिकायती पत्र भेजने पर भी कार्रवाई न होने पर न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
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न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस ने बाद विवेचना आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता (अपराध) राजेंद्र प्रसाद शर्मा ने पीड़िता सहित कई गवाह न्यायालय के समक्ष पेश किये। अपर सत्र न्यायाधीश अनु सक्सेना ने दोनों पक्षों की बहस, गवाह और साक्ष्यों के आधार पर दोषी को दोष सिद्ध मानते हुए सात वर्ष कारावास और साढ़े छह हजार रुपये अर्थ दंड से दंडित किया।
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गैंगस्टर एक्ट में दोषी को ढाई साल की सश्रम कारावास

पीलीभीत। विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) श्वेता दीक्षित ने एक दोषी को ढाई साल के सश्रम कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
बीसलपुर थानाध्यक्ष नरेश कुमार त्यागी ने क्षेत्र में गश्त के दौरान बंटी, छोटा उर्फ अजीम, बादशाह, मो. इस्माइल उर्फ छोटा लल्ला व यामीन को पकड़ा था। यह सभी विभिन्न मामलों में वांछित थे। इन सभी पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी।

अभियोजन पक्ष की ओर से कई गवाह न्यायालय में पेश किए गए। इनमें से दोषी बंटी के मामले में सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट ने उसे दोषी पाते हुए ढाई वर्ष सश्रम कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। संवाद
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