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30 नवंबर तक लगवा लें हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट... वरना बढ़ेगी दिक्कत
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पीलीभीत। शासन ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के लिए वाहन स्वामियों को 30 नवंबर तक की मोहलत दी है। एक दिसंबर से बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाले वाहनों के नवीनीकरण, इंश्योरेंस और फिटनेस पर रोक लगा दी जाएगी।
शासन ने सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया है। परिवहन आयुक्त ने अप्रैल 2019 से पहले के सभी व्यावसायिक वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के आदेश जारी किए थे। आदेश में कहा गया था कि 15 अक्तूबर के बाद बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगे वाहनों की फिटनेस नहीं होगी। परिवहन विभाग ने इसे लेकर व्यावसायिक वाहन मालिकों को नोटिस भी जारी किए। उसके बाद भी चंद व्यावसायिक वाहन स्वामियों ने ही एचएसआरपी प्लेट लगवाई।
परिवहन विभाग ने 19 अक्तूबर तक सभी निजी और व्यावसायिक वाहनों पर एचएसआरपी प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया। उस दौरान कहा गया कि 20 अक्तूबर से बिना एचएसआरपी वाले वाहनों से संबंधित नवीनीकरण, फिटनेस आदि कार्य नहीं होंगे। मगर अधिकांश वाहन मालिकों ने उसके बाद भी इस पर कोई ध्यान नहीं दिया।
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एआरटीओ कार्यालय के आंकड़ों के मुताबिक, पीलीभीत में 2,56,000 वाहन रजिस्टर्ड हैं। उनमें से मात्र 33000 वाहनों पर ही एचएसआरपी प्लेट लगी हैं। इधर, जब मंगलवार को बिना एचएसआरपी प्लेट वाले वाहन स्वामी अपने कुछ काम कराने एआरटीओ दफ्तर पहुंचे तो उन्हें वहां से वापस कर दिया गया। वाहन स्वामियों से पहले गाड़ियों में एचएसआरपी प्लेट लगवाने की बात कही गई।
परिवहन आयुक्त के आदेश पर बिना एचएसआरपी प्लेट वाले वाहन स्वामियों को 30 नवंबर तक की मोहलत दी गई है। इस अवधि में उनके वाहनों से जुड़े काम होते रहेंगे, मगर एक दिसंबर से बिना एचएसआर प्लेट लगे वाहनों से संबंधित नवीनीकरण, फिटनेस जैसे कार्यों पर पाबंदी लगा दी जाएगी। - अमिताभ राय, एआरटीओ
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शासन ने सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया है। परिवहन आयुक्त ने अप्रैल 2019 से पहले के सभी व्यावसायिक वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के आदेश जारी किए थे। आदेश में कहा गया था कि 15 अक्तूबर के बाद बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगे वाहनों की फिटनेस नहीं होगी। परिवहन विभाग ने इसे लेकर व्यावसायिक वाहन मालिकों को नोटिस भी जारी किए। उसके बाद भी चंद व्यावसायिक वाहन स्वामियों ने ही एचएसआरपी प्लेट लगवाई।
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परिवहन विभाग ने 19 अक्तूबर तक सभी निजी और व्यावसायिक वाहनों पर एचएसआरपी प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया। उस दौरान कहा गया कि 20 अक्तूबर से बिना एचएसआरपी वाले वाहनों से संबंधित नवीनीकरण, फिटनेस आदि कार्य नहीं होंगे। मगर अधिकांश वाहन मालिकों ने उसके बाद भी इस पर कोई ध्यान नहीं दिया।
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एआरटीओ कार्यालय के आंकड़ों के मुताबिक, पीलीभीत में 2,56,000 वाहन रजिस्टर्ड हैं। उनमें से मात्र 33000 वाहनों पर ही एचएसआरपी प्लेट लगी हैं। इधर, जब मंगलवार को बिना एचएसआरपी प्लेट वाले वाहन स्वामी अपने कुछ काम कराने एआरटीओ दफ्तर पहुंचे तो उन्हें वहां से वापस कर दिया गया। वाहन स्वामियों से पहले गाड़ियों में एचएसआरपी प्लेट लगवाने की बात कही गई।
परिवहन आयुक्त के आदेश पर बिना एचएसआरपी प्लेट वाले वाहन स्वामियों को 30 नवंबर तक की मोहलत दी गई है। इस अवधि में उनके वाहनों से जुड़े काम होते रहेंगे, मगर एक दिसंबर से बिना एचएसआर प्लेट लगे वाहनों से संबंधित नवीनीकरण, फिटनेस जैसे कार्यों पर पाबंदी लगा दी जाएगी। - अमिताभ राय, एआरटीओ