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जिपं अध्यक्ष, डीएम समेत चार को हाईकोर्ट का नोटिस

Thu, 26 Feb 2015 11:41 PM IST
ब्यूरो, पीलीभीत
ब्यूरो, पीलीभीत Updated Thu, 26 Feb 2015 11:41 PM IST
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शहर के बीच वर्षों पूर्व पुराना जिला अस्पताल था। वर्तमान में भी यहां स्वास्थ्य विभाग के कई कार्यालय चल रहे हैं। आवास भी बने हैं। इस जमीन को जिला पंचायत ने अपना होने का दावा कर दुकानों का निर्माण शुरू कराया था, जो लगभग पूरा हो चुका है। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग और जिला पंचायत द्वारा अपने-अपने दावे को लेकर शासन स्तर तक पत्राचार चलता रहा, लेकिन मामला राजनीतिक लोगों से जुड़ा होने के कारण स्वास्थ्य विभाग ने हाथ खींच लिए थे। इस बीच जिला पंचायत सदस्य रमा गैरोला ने जिला पंचायत द्वारा की जा रही दुकानों के निर्माण को गलत बताते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है। सुनवाई के दौरान गुरुवार को याचिका कर्ता के अधिवक्ता शम्स विकास ने कोर्ट को बताया कि जनहित के कार्यों की जमीन पर दुकानें बनाकर जिला पंचायत इसका व्यवसायिक प्रयोग करना चाह रही है, जो गलत है। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीबाई चंद्रचूड व न्यायमूर्ति सुनील कुमार की खंड पीठ ने याचिका को स्वीकार करते हुए इस मामले में जिला पंचायत अध्यक्ष, डीएम, एएमए व सीएमओ को नोटिस जारी कर 17 मार्च को अपना जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
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