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Pilibhit News: गैंगस्टर एक्ट के आरोपी को साढ़े तीन वर्ष कैद की सजा
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पीलीभीत। विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) अपर सत्र न्यायधीश श्वेता दीक्षित ने गैंगस्टर एक्ट के आरोपी को दोषी पाते हुए पांच हजार रुपये अर्थदण्ड समेत तीन वर्ष छह माह की सजा से दंडित किया है।
बिलसंडा थाने के तत्कालीन थानाध्यक्ष उदयवीर सिंह ने पांच मार्च 2022 को दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया था कि वह पुलिस कर्मियों के साथ गश्त पर थे। इस दौरान ज्ञात हुआ कि जिला हरदोई के ग्राम केथल पुरवा थाना मझला का राज कुमार उर्फ बड़े लल्ला अपने साथियों के साथ मिलकर भौतिक लाभ के उद्देश्य से गंभीर अपराध कर धन अर्जित करता है।
जिससे क्षेत्र में भय व आतंक व्याप्त है, जनता का कोई व्यक्ति शिकायत करने की हिम्मत नहीं कर पाता। पुलिस ने वाद विवेचना आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। दोनों पक्षों की न्यायालय ने सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी पाते हुए दंडित किया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक अमित शुक्ला ने की। संवाद
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बिलसंडा थाने के तत्कालीन थानाध्यक्ष उदयवीर सिंह ने पांच मार्च 2022 को दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया था कि वह पुलिस कर्मियों के साथ गश्त पर थे। इस दौरान ज्ञात हुआ कि जिला हरदोई के ग्राम केथल पुरवा थाना मझला का राज कुमार उर्फ बड़े लल्ला अपने साथियों के साथ मिलकर भौतिक लाभ के उद्देश्य से गंभीर अपराध कर धन अर्जित करता है।
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जिससे क्षेत्र में भय व आतंक व्याप्त है, जनता का कोई व्यक्ति शिकायत करने की हिम्मत नहीं कर पाता। पुलिस ने वाद विवेचना आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। दोनों पक्षों की न्यायालय ने सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी पाते हुए दंडित किया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक अमित शुक्ला ने की। संवाद
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