फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Pilibhit News ›   Gangster Act accused sentenced to three and a half years imprisonment

Pilibhit News: गैंगस्टर एक्ट के आरोपी को साढ़े तीन वर्ष कैद की सजा

Fri, 19 Jul 2024 12:53 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 19 Jul 2024 12:53 AM IST
विज्ञापन
Gangster Act accused sentenced to three and a half years imprisonment
पीलीभीत। विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) अपर सत्र न्यायधीश श्वेता दीक्षित ने गैंगस्टर एक्ट के आरोपी को दोषी पाते हुए पांच हजार रुपये अर्थदण्ड समेत तीन वर्ष छह माह की सजा से दंडित किया है।
विज्ञापन

बिलसंडा थाने के तत्कालीन थानाध्यक्ष उदयवीर सिंह ने पांच मार्च 2022 को दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया था कि वह पुलिस कर्मियों के साथ गश्त पर थे। इस दौरान ज्ञात हुआ कि जिला हरदोई के ग्राम केथल पुरवा थाना मझला का राज कुमार उर्फ बड़े लल्ला अपने साथियों के साथ मिलकर भौतिक लाभ के उद्देश्य से गंभीर अपराध कर धन अर्जित करता है।
विज्ञापन

जिससे क्षेत्र में भय व आतंक व्याप्त है, जनता का कोई व्यक्ति शिकायत करने की हिम्मत नहीं कर पाता। पुलिस ने वाद विवेचना आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। दोनों पक्षों की न्यायालय ने सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी पाते हुए दंडित किया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक अमित शुक्ला ने की। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed