{"_id":"6658c1c0f73ecb04050a8e17","slug":"four-accused-of-robbery-and-molestation-sentenced-to-10-years-imprisonment-each-pilibhit-news-c-121-1-pbt1005-117153-2024-05-30","type":"story","status":"publish","title_hn":"Pilibhit News: डकैती-छेड़खानी के चार दोषियों को 10-10 वर्ष कैद की सजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Pilibhit News: डकैती-छेड़खानी के चार दोषियों को 10-10 वर्ष कैद की सजा
विज्ञापन
पीलीभीत। डकैती और महिला से छेड़खानी के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश ने चार दोषियों को 10-10 वर्ष कैद की सजा सुनाई। साथ ही तीन दोषियों पर 24 हजार रुपये, जबकि एक पर 14 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
न्यूरिया थाना क्षेत्र एक गांव निवासी युवक ने बताया कि वह सात फ़रवरी 2014 को पत्नी के साथ ससुराल से वापस अपने गांव आ रहा था। खटीमा-माधोटांडा रोड पर बीच वाली पुलिया पर आया, तो तीन-चार लड़के सामने सड़क पर खड़े थे। वह सड़क किनारे बाइक खड़ी कर पेशाब करने लगा। तभी लड़के उसकी बाइक लेकर फरार हो गए।
बाइक पर बैग बंधा था। बैग में सोने चांदी के आभूषण और 10 हजार रुपये नकद थे। इससे पहले लड़कों ने उसकी पत्नी से छेड़खानी भी की। पुलिस ने तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर ली। विवेचना में भैय्यन शाह, उस्मान शाह, फुरकान शाह, मो. रफी व शहादत शाह के नाम आए और पुलिस ने विवेचना पूरी कर आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल किए।
विज्ञापन
विवेचना के दौरान रफी की मौत हो गईं थी। सुनवाई के बाद न्यायालय ने भैय्यन शाह, उस्मान शाह, फुरकान शाह को 10 वर्ष कैद की सजा के साथ ही 24 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। वहीं शहादत शाह को 10 वर्ष की सजा के साथ 14 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की और से पैरवी सहायक शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) विमल कुमार वर्मा ने की।
विज्ञापन
न्यूरिया थाना क्षेत्र एक गांव निवासी युवक ने बताया कि वह सात फ़रवरी 2014 को पत्नी के साथ ससुराल से वापस अपने गांव आ रहा था। खटीमा-माधोटांडा रोड पर बीच वाली पुलिया पर आया, तो तीन-चार लड़के सामने सड़क पर खड़े थे। वह सड़क किनारे बाइक खड़ी कर पेशाब करने लगा। तभी लड़के उसकी बाइक लेकर फरार हो गए।
विज्ञापन
बाइक पर बैग बंधा था। बैग में सोने चांदी के आभूषण और 10 हजार रुपये नकद थे। इससे पहले लड़कों ने उसकी पत्नी से छेड़खानी भी की। पुलिस ने तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर ली। विवेचना में भैय्यन शाह, उस्मान शाह, फुरकान शाह, मो. रफी व शहादत शाह के नाम आए और पुलिस ने विवेचना पूरी कर आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल किए।
विज्ञापन
विवेचना के दौरान रफी की मौत हो गईं थी। सुनवाई के बाद न्यायालय ने भैय्यन शाह, उस्मान शाह, फुरकान शाह को 10 वर्ष कैद की सजा के साथ ही 24 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। वहीं शहादत शाह को 10 वर्ष की सजा के साथ 14 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की और से पैरवी सहायक शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) विमल कुमार वर्मा ने की।