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Pilibhit News: पिता और दो पुत्रों को आजीवन कारावास
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पीलीभीत। पूरनपुर कस्बे में करीब आठ वर्ष पूर्व घर से बुलाकर ले जाने के बाद सोहेल की हत्या करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश छाया शर्मा ने पिता व दो पुत्रों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही तीनों पर 27-27 हजारा रुपये जुर्माना भी लगाया है।। इस मामले में आरोप सिद्ध न होने पर तीन आरोपियों को दोष मुक्त भी कर दिया गया।
पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला खानका के इबरार खां ने 22 जुलाई 2016 को पूरनपुर कोतवाली में तहरीर देकर कहा कि मोहल्ले का ही सलमान व पप्पू उसके पुत्र सोहेल को बुलाकर ले गए। उनके भाई तस्लीम व नौशाद ने सोहेल को जाते हुए देखा। काफी समय बाद जब युवक घर नहीं लौटा तो परिजनों ने तलाश शुरू की।
परिजनों ने सलमान व पप्पू के घर पहुंचकर जानकारी की तो वहां पप्पू, बड़े, सद्दाम, सईद खां व गुड़िया मौजूद थे। पुत्र के बारे में जानकारी करने पर आरोपियों ने पुत्र को मार डालने की बात कही। घर के अंदर लाश भी पड़ी थी। परिजनों ने मारने का कारण पूछा तो आरोपियों ने जान से मारने की धमकी देकर भगा दिया।
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पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना में सलमान, सद्दाम खां, बड़े खां, पप्पू, सईद खां व गुड़िया को दोषी पाते हुए आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से कई गवाह पेश किए। न्यायालय ने अभियोजन व सभी अभियुक्तों की ओर से प्रस्तुत तर्कों को सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद भाइयों सलमान, सद्दाम खां व पिता बड़े खां को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई, साथ ही अर्थडंद लगाया। पप्पू, सईद व गुड़िया के विरुद्ध आरोप सिद्ध न होने पर उन्हें दोष मुक्त कर दिया।
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गैंगस्टर के दोषी को चार साल कैद की सजा
पीलीभीत। विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) /अपर सत्र न्यायाधीश श्वेता दीक्षित ने गैंगस्टर के दोषी को चार वर्ष की सजा सुनाई है, साथ ही पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
थाना बरखेड़ा के ग्राम पिपरा खास के कृपाल सिंह ने दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा कि उसकी 22 हजार रुपये कीमत की भैंसें चोर खोलकर ले गए। छानबीन के बाद कोई सुराग नहीं लगा। पुलिस ने वाद विवेचना में खमरिया के रफी अहमद उर्फ पप्पू व पौटा कलां के जाहिद उर्फ कालिया को दोषी पाते हुए गैंगस्टर व चोरी की धाराओं में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। सुनवाई के दौरान आरोपी रफी अहमद उर्फ पप्पू को दोषी पाया गया और उसे चार साल कैद की सजा सुनाई गई। एक आरोपी जाहिद उर्फ कालिया की मुकदमे के दौरान मृत्यु हो गई। संवाद
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पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला खानका के इबरार खां ने 22 जुलाई 2016 को पूरनपुर कोतवाली में तहरीर देकर कहा कि मोहल्ले का ही सलमान व पप्पू उसके पुत्र सोहेल को बुलाकर ले गए। उनके भाई तस्लीम व नौशाद ने सोहेल को जाते हुए देखा। काफी समय बाद जब युवक घर नहीं लौटा तो परिजनों ने तलाश शुरू की।
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परिजनों ने सलमान व पप्पू के घर पहुंचकर जानकारी की तो वहां पप्पू, बड़े, सद्दाम, सईद खां व गुड़िया मौजूद थे। पुत्र के बारे में जानकारी करने पर आरोपियों ने पुत्र को मार डालने की बात कही। घर के अंदर लाश भी पड़ी थी। परिजनों ने मारने का कारण पूछा तो आरोपियों ने जान से मारने की धमकी देकर भगा दिया।
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पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना में सलमान, सद्दाम खां, बड़े खां, पप्पू, सईद खां व गुड़िया को दोषी पाते हुए आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से कई गवाह पेश किए। न्यायालय ने अभियोजन व सभी अभियुक्तों की ओर से प्रस्तुत तर्कों को सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद भाइयों सलमान, सद्दाम खां व पिता बड़े खां को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई, साथ ही अर्थडंद लगाया। पप्पू, सईद व गुड़िया के विरुद्ध आरोप सिद्ध न होने पर उन्हें दोष मुक्त कर दिया।
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गैंगस्टर के दोषी को चार साल कैद की सजा
पीलीभीत। विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) /अपर सत्र न्यायाधीश श्वेता दीक्षित ने गैंगस्टर के दोषी को चार वर्ष की सजा सुनाई है, साथ ही पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
थाना बरखेड़ा के ग्राम पिपरा खास के कृपाल सिंह ने दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा कि उसकी 22 हजार रुपये कीमत की भैंसें चोर खोलकर ले गए। छानबीन के बाद कोई सुराग नहीं लगा। पुलिस ने वाद विवेचना में खमरिया के रफी अहमद उर्फ पप्पू व पौटा कलां के जाहिद उर्फ कालिया को दोषी पाते हुए गैंगस्टर व चोरी की धाराओं में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। सुनवाई के दौरान आरोपी रफी अहमद उर्फ पप्पू को दोषी पाया गया और उसे चार साल कैद की सजा सुनाई गई। एक आरोपी जाहिद उर्फ कालिया की मुकदमे के दौरान मृत्यु हो गई। संवाद