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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Pilibhit News ›   VM Singh acquitted for lack of evidence

साक्ष्य के अभाव में वीएम सिंह दोषमुक्त

Fri, 07 Oct 2016 12:19 AM IST
ब्यूरो /पीलीभीत
ब्यूरो /पीलीभीत Updated Fri, 07 Oct 2016 12:19 AM IST
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पूरनपुर के पूर्व विधायक एवं राष्ट्रीय किसान मजदूर पार्टी के संयोजक वीएम को स्पेशल जज एससीएसटी एक्ट पंकज कुमार उपाध्याय ने साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया। उन पर सिपाही के साथ धक्का मुक्की करने का आरोप था।
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पूरनपुर के नूरीनगर निवासी सईद खंा ने 23 अप्रैल 2010 को पूरनपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई जिसके अनुसार तीन अप्रैल 2010 को राहुलनगर में भाकपा माले व कांग्रेस कार्यकर्ताओं में मारपीट हुई थी। घायलों को मेडिकल कराने पूरनपुर सीएचसी लाया गया। रिपोर्ट के अनुसार मेडिकल के दौरान ही वहां वीएम सिंह भी पहुंच गए और धमकी देकर हमलावर हो गए। सिपाही जवाहर राम के साथ धक्का मुक्की कर उसे देख लेेने की धमकी दी। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने जो साक्ष्य पेश किए उससे आरोप साबित नहीं हुए। स्पेशल जज एससीएसटी एक्ट पंकज कुमार उपाध्याय ने साक्ष्य के अभाव में वीएम सिंह को दोष मुक्त कर दिया।
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