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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Pilibhit News ›   The couple killer to life imprisonment, fines

हत्या के आरोपी पति पत्नी को उम्रकैंद, जुर्माना 

Sat, 03 Sep 2016 11:32 PM IST
पीलीभीत, अमर उजाला ब्यूरो
पीलीभीत, अमर उजाला ब्यूरो Updated Sat, 03 Sep 2016 11:32 PM IST
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 अपर सत्र न्यायाधीश विनय कुमार ने मंगली प्रसाद हत्याकांड के आरोपी थाना दियोरिया कलां के गांव महदखास निवासी पति पत्नी रामेश्वर व रीना को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व बीस बीस हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि वसूल होने पर उसकी तिहाई धनराशि मुकदमा वादी हुलासी राम को मिलेगी। 
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थाना दियोरिया कलां क्षेत्र के गांव महदखास के हुलासीराम द्वारा लिखाई रिपोर्ट के अनुसार उसका बेटा मंगली प्रसाद मैजिक चलाता है। 26 फरवरी 2014 साढ़े आठ बजे घर आया था। खाना खाने के बाद मंगली प्रसाद बीडी लेने गया। मंगली प्रसाद जब परमेश्वरी के घर के पास आया तो मंगली प्रसाद से परमेश्वरी व उसकी पत्नी रीना देवी में कहा सुनी होने लगी। इसी बीच रीना के कहने पर परमेश्वरी ने मंगली पर कुल्हाड़ी से प्राणघात हमला कर दिया। जिसके बाद मंगली प्रसाद की मौत हो गई। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मुकदमे की सुनाई के बाद पति पत्नी दोनों को न्यायालय ने मंगली प्रसाद की हत्या का दोषी पाते हुए सजा सुनाई। 
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