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गवाही देने न आने पर तीन दरोगाओं को वारंट
पीलीभीत।
Updated Sun, 01 Feb 2015 12:44 AM IST
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अदालत में हाजिर होकर गवाही न देने पर अपर सत्र न्यायाधीश चैतन्य कुमार कुलश्रेष्ठ ने तीन थानाध्यक्षों को वारंट जारी किया है।
हजारा पुलिस ने मिथलेश नामक आरोपी से एक किलोग्राम चरस बरामद की थी। इस केस में सम्मन जारी होने के बाद पुलिस के दरोगा गवाही देने नहीं आए। अपर सत्र न्यायाधीश ने गवाही देने नहीं हाजिर होने पर बिजनौर जिले के कोतवाल अनिल कुमार शर्मा एवं अमरोहा में तैनात कोतवाल वीरेंद्र सिंह यादव के खिलाफ वारंट जारी किया है। अगली सुनवाई तीन फरवरी को होगी।
वहीं एक अन्य मामले में, शासकीय अधिवक्ता काजी रिफाकत हुसैन फरहान ने बताया कि थाना बीसलपुर में मलखान पर हत्या का केस विचाराधीन है। एसओ हजारा भुवनेश कुमार गौतम इस केस के गवाह हैं। गवाही देने न आने पर उनके खिलाफ वारंट जारी किया गया है। गवाही के लिए चार फरवरी की तारीख लगाई गई है।
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हजारा पुलिस ने मिथलेश नामक आरोपी से एक किलोग्राम चरस बरामद की थी। इस केस में सम्मन जारी होने के बाद पुलिस के दरोगा गवाही देने नहीं आए। अपर सत्र न्यायाधीश ने गवाही देने नहीं हाजिर होने पर बिजनौर जिले के कोतवाल अनिल कुमार शर्मा एवं अमरोहा में तैनात कोतवाल वीरेंद्र सिंह यादव के खिलाफ वारंट जारी किया है। अगली सुनवाई तीन फरवरी को होगी।
वहीं एक अन्य मामले में, शासकीय अधिवक्ता काजी रिफाकत हुसैन फरहान ने बताया कि थाना बीसलपुर में मलखान पर हत्या का केस विचाराधीन है। एसओ हजारा भुवनेश कुमार गौतम इस केस के गवाह हैं। गवाही देने न आने पर उनके खिलाफ वारंट जारी किया गया है। गवाही के लिए चार फरवरी की तारीख लगाई गई है।
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