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बलात्कारी को दस वर्ष कैद, जुर्माना
ब्यूरो/अमर उजाला, पीलीभीत
Updated Thu, 12 May 2016 11:26 PM IST
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अपर सत्र न्यायाधीश विनय कुमार ने थाना माधोटांडा के गांव करेलिया निवासी सर्वेश कुमार को बलात्कार के मामले में दोषी पाकर दस वर्ष कैद और तीस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
थाना माधोटांडा में दर्ज रिपोर्ट के अनुसार छह मई, 2015 को सर्वेश ने एक बालिका को अपने घर में ले जाकर उससे बलात्कार किया। शोर मचाने पर उसे जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। कोर्ट में गवाही के दौरान बताया गया कि आरोपी ने बच्ची को बंधक बनाकर उससे रेप किया। कोर्ट ने सुनवाई के बाद पाया कि यह समाजविरोधी गंभीर अपराध है। आरोपी को अपर सत्र न्यायाधीश विनय कुमार ने दस वर्ष कैद और तीस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
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थाना माधोटांडा में दर्ज रिपोर्ट के अनुसार छह मई, 2015 को सर्वेश ने एक बालिका को अपने घर में ले जाकर उससे बलात्कार किया। शोर मचाने पर उसे जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। कोर्ट में गवाही के दौरान बताया गया कि आरोपी ने बच्ची को बंधक बनाकर उससे रेप किया। कोर्ट ने सुनवाई के बाद पाया कि यह समाजविरोधी गंभीर अपराध है। आरोपी को अपर सत्र न्यायाधीश विनय कुमार ने दस वर्ष कैद और तीस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
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