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सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष समेत छह लोगों को तीन वर्ष कैद
पीलीभीत।
Updated Fri, 10 Jul 2015 12:09 AM IST
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सत्र न्यायाधीश राजेंद्र कुमार ने सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष आफताब आलम समेत छह आरोपियों को तीन वर्ष कैद और प्रत्येक को छह हजार रुपये जुर्माना सुनाया है। इन पर महादेवा के पूर्व प्रधान नत्थूबख्श अंसारी पर छह साल पहले हमला करने का मामला दर्ज हुआ था।
थाना बीसलपुर में दर्ज रिपोर्ट के अनुसार तीन जुलाई 2009 को रात के नौ दस बजे के बीच महादेव के पूर्व प्रधान नत्थू बख्श अंसारी बरेली से गांव वापस लौट रहे थे। गांव से पहले भट्टे के पास घात लगाए बैठे गांव महादेवा निवासी एवं सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष आफताब आलम, महताब आलम, आजाद, शहादत और गांव मीरपुर वाहन निवासी तालिब और अच्छन ने लाठी डंडों, चाकुओं और तमंचा से उन पर प्रहार कर घायल कर दिया।
मामला प्रधानी की रंजिश का बताया गया। शोर होने पर कामिल, रिफाकत आदि आए तो हमलावर भाग गए। बरेली के एक अस्पताल में कई दिन तक उनका उपचार हुआ। आरोपियों ने घटना के बाद जेल जाकर अपनी जमानतें करा ली थीं। आरोप पत्र दाखिल होने के बाद कोर्ट में केस की सुनवाई हुई। सत्र न्यायाधीश राजेंद्र कुमार ने गुरुवार को फैसला सुनाया। इसमें पूर्व जिलाध्यक्ष सहित सभी आरोपियों को दोषी पाकर तीन वर्ष कैद और प्रत्येक को छह हजार रुपये जुर्माना सुनाया है।
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थाना बीसलपुर में दर्ज रिपोर्ट के अनुसार तीन जुलाई 2009 को रात के नौ दस बजे के बीच महादेव के पूर्व प्रधान नत्थू बख्श अंसारी बरेली से गांव वापस लौट रहे थे। गांव से पहले भट्टे के पास घात लगाए बैठे गांव महादेवा निवासी एवं सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष आफताब आलम, महताब आलम, आजाद, शहादत और गांव मीरपुर वाहन निवासी तालिब और अच्छन ने लाठी डंडों, चाकुओं और तमंचा से उन पर प्रहार कर घायल कर दिया।
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मामला प्रधानी की रंजिश का बताया गया। शोर होने पर कामिल, रिफाकत आदि आए तो हमलावर भाग गए। बरेली के एक अस्पताल में कई दिन तक उनका उपचार हुआ। आरोपियों ने घटना के बाद जेल जाकर अपनी जमानतें करा ली थीं। आरोप पत्र दाखिल होने के बाद कोर्ट में केस की सुनवाई हुई। सत्र न्यायाधीश राजेंद्र कुमार ने गुरुवार को फैसला सुनाया। इसमें पूर्व जिलाध्यक्ष सहित सभी आरोपियों को दोषी पाकर तीन वर्ष कैद और प्रत्येक को छह हजार रुपये जुर्माना सुनाया है।
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