{"_id":"7a7ff4a728ac5387b97dd40ccdba4bb4","slug":"court-reports-of-rape-against-three-hindi-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"कोर्ट के आदेश पर तीन के खिलाफ रेप की रिपोर्ट","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम ","slug":"crime"}}
कोर्ट के आदेश पर तीन के खिलाफ रेप की रिपोर्ट
Bilsnda
Updated Sun, 02 Aug 2015 11:23 PM IST
विज्ञापन
क्षेत्र की एक किशोरी को बहनोई का तहेरा भाई बहला फुसलाकर अपने साथ घर ले गया और पेप्सी में नशीला पदार्थ मिलाकर उसके साथ न केवल दुराचार किया, बल्कि उसकी वीडियो क्लिपिंग भी बना ली। घटना के करीब तीन माह बाद कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज की है।
विज्ञापन
गांव निवासी एक ग्रामीण की 13 वर्षीय किशोरी ने कोर्ट में दी गई अर्जी में कहा है कि नगर के मोहल्ला ऊंचा मंदिर निवासी उसके बहनोई पप्पू का तहेरा भाई गांव शेखापुर निवासी अशोक कुमार दवा दिलाने के बहाने 3 मई को अपने साथ ले गया और उसने पेप्सी में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया। इससे वह बेहोश हो गई और आरोपी ने उसके साथ कई बार दुराचार किया। इतना ही नहीं वीडियो क्लिपिंग भी बना ली। बताते हैं कि 6 जुलाई को किसी तरह बंधन मुक्त होने के बाद वह घर पहुंची। घरवालों के साथ थाने पहुंचकर घटना की तहरीर दी लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। नतीजतन किशोरी को कोर्ट का सहारा लेना पड़ा। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने बरेली के भुता थाने के गांव शेखापुर निवासी आरोपी अशोक कुमार उर्फ अरविंद, रूपदेव और उसकी पत्नी पिंकी समेत लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज की है।
विज्ञापन