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छेड़छाड़ के आरोपी को पांच वर्ष कैद, जुर्माना

Thu, 19 Feb 2015 11:57 PM IST
पीलीभीत
पीलीभीत Updated Thu, 19 Feb 2015 11:57 PM IST
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Accused of molestation Five years imprisonment , fines
स्पेशल जज
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एससीएसटी एक्ट वीपी कांडपाल ने घर में घुसकर  छेड़छाड़ करने के आरोपी थाना बीसलपुर क्षेत्र निवासी रामदीन को पांच वर्ष की सजा और 14 हजार रुपये जुर्माना सुनाया है।
घटना पहली नवंबर 2013 को सुबह की है। रामदीन ने घर में घुसकर बालिका के साथ छेड़छाड़ की। बालिका के शोर मचाने पर जान से मार देने की धमकी दी। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया। एसपीओ वीपी पांडेय ने गवाहों के बयान कोर्ट में दर्ज कराए। मामले की सुनवाई के बाद स्पेशल जज एससीएसटी एक्ट वीपी कंडपाल ने रामदीन को पांच वर्ष कैद और 14 हजार रुपये जुर्माना सुनाया है।
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