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मिथलेश दहेज हत्याकांड में पति, सास-ससुर को आजीवन कारावास, जुर्माना
Updated Tue, 23 Oct 2018 11:43 PM IST
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दहेज हत्या में पति, सास-ससुर को आजीवन कारावास
- तीनों पर अर्थदंड भी लगाया, नवाबगंज की रहने वाली थी मृतका
अमर उजाला ब्यूरो
पीलीभीत। अपर सत्र न्यायाधीश संजीव शुक्ला ने थाना जहानाबाद क्षेत्र के मिथलेश दहेज हत्याकांड में आरोपी पति, सास-ससुर को दोषी पाकर आजीवन कारावास और प्रत्येक को चार-चार हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
थाना जहानाबाद के गांव गौनेरीवदी निवासी ओमप्रकाश के पुत्र गंगाचरण उर्फ नन्हेलाल ने थाना नवाबगंज (बरेली) के गांव मधुनागर निवासी लालता प्रसाद की पुत्री मिथलेश से प्रेम विवाह किया था। विवाह के बाद से ही पति, ससुर और सास गमला देवी दहेज में पांच लाख रुपये की मांग को लेकर विवाहिता को मारपीट और उत्पीड़न करते थे। दहेज की मांग पूरी न होने पर पति, सास व ससुर 11 मई 2017 को मिथलेश को मारकर भूसे की कोठरी में लटका दिया। सूचना मिलने पर मृतका के पिता ने थाना जहानाबाद पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया। विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। मामले में सुनवाई के दौरान सरकारी वकील अश्वनी कुमार सिंह ने मृतका के पिता समेत आठ गवाहों के बयान दर्ज कराए। मामले की सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश संजीव शुक्ला ने पति, सास और ससुर को दोषी पाकर आजीवन कारावास और प्रत्येक को चार-चार हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
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- तीनों पर अर्थदंड भी लगाया, नवाबगंज की रहने वाली थी मृतका
अमर उजाला ब्यूरो
पीलीभीत। अपर सत्र न्यायाधीश संजीव शुक्ला ने थाना जहानाबाद क्षेत्र के मिथलेश दहेज हत्याकांड में आरोपी पति, सास-ससुर को दोषी पाकर आजीवन कारावास और प्रत्येक को चार-चार हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
थाना जहानाबाद के गांव गौनेरीवदी निवासी ओमप्रकाश के पुत्र गंगाचरण उर्फ नन्हेलाल ने थाना नवाबगंज (बरेली) के गांव मधुनागर निवासी लालता प्रसाद की पुत्री मिथलेश से प्रेम विवाह किया था। विवाह के बाद से ही पति, ससुर और सास गमला देवी दहेज में पांच लाख रुपये की मांग को लेकर विवाहिता को मारपीट और उत्पीड़न करते थे। दहेज की मांग पूरी न होने पर पति, सास व ससुर 11 मई 2017 को मिथलेश को मारकर भूसे की कोठरी में लटका दिया। सूचना मिलने पर मृतका के पिता ने थाना जहानाबाद पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया। विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। मामले में सुनवाई के दौरान सरकारी वकील अश्वनी कुमार सिंह ने मृतका के पिता समेत आठ गवाहों के बयान दर्ज कराए। मामले की सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश संजीव शुक्ला ने पति, सास और ससुर को दोषी पाकर आजीवन कारावास और प्रत्येक को चार-चार हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
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