फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Pilibhit News ›   हत्यारे पति को आजीवन कारावास की सजा 

हत्यारे पति को आजीवन कारावास की सजा 

Wed, 17 Apr 2019 10:35 PM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 17 Apr 2019 10:35 PM IST
विज्ञापन
हत्यारे पति को आजीवन कारावास की सजा 
पीलीभीत। पत्नी की हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश अमरजीत वर्मा ने मुल्जिम पति को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ दोषी पर 16 हजार रुपये जुर्माने से भी दंडित किया है। साक्ष्य के अभाव में एक आरोपी को दोषमुक्त करार दिया गया।
विज्ञापन

जहानाबाद थाने में 12 मार्च 2015 को दर्ज कराई गई रिपोर्ट के अनुसार वादी सत्यपाल ने अपनी बेटी सरिता देवी की शादी 24 जनवरी 2015 को गहलुईया गांव निवासी उन्नति उर्फ अनुपम से की थी। सरिता के ससुराल वाले शादी में दिए गए दहेज से खुश नहीं थे। ससुराल वाले दहेज में कार और नकदी की मांग को लेकर सरिता को परेशान करते थे। दहेज की मांग पूरी न होने पर 11 मार्च 2015 को पति उन्नति उर्फ अनुपम, उसके ताऊ राकेश उर्फ शिव सिंह ने सरिता को पीटा और गला दबाकर हत्या कर दी थी। इस वारदात की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस ने विवेचना पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। सुनवाई के बाद न्यायालय ने मुल्जिम और सरिता के पति उन्नति उर्फ अनुपम को दोषी ठहराया, जबकि दूसरे आरोपी राकेश उर्फ शिव सिंह को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया गया। अपर सत्र न्यायाधीश अमरजीत वर्मा ने उन्नति उर्फ अनुपम को आजीवन कारावास और 16 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed