फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Pilibhit News ›   वन विभाग की जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले दस नामजद

वन विभाग की जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले दस नामजद

Sat, 09 Dec 2017 06:57 PM IST
Updated Sat, 09 Dec 2017 06:57 PM IST
विज्ञापन
वन विभाग की जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले दस नामजद
वन विभाग - फोटो : अमर उजाला
डीएम के आदेश पर वन दरोगा से मिली तहरीर पर हुई कार्रवाई
विज्ञापन

बराही रेंज के मूसेपुर क्षेत्र में बीस एकड़ जमीन पर है कब्जा


माधोटांडा। मूसेपुर गांव में वन विभाग की करीब 20 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले दस लोगों के खिलाफ शनिवार को कानूनी कार्रवाई की गई है। डीएम के आदेश के बाद वन दरोगा की ओर से दी गई तहरीर पर पुलिस ने नामजद मुकदमा दर्ज किया है।

पीलीभीत टाइगर रिजर्व की बराही रेंज के मूसेपुर क्षेत्र में स्थित वन विभाग की बीस एकड़ जमीन पर लंबे समय से अवैध कब्जा है। इसको हटवाने के लिए प्रशासन की ओर से कई बार कवायद की गई, लेकिन कोई हल नहीं निकल सका। तीन सप्ताह पूर्व अवैध कब्जेदारों को डीएफओ कैलाश प्रकाश की ओर से नोटिस भेजकर उन्हें अपना पक्ष रखने को कहा गया था। इसमें कई लोगों ने अपनी बात अफसरों तक पहुंचाई थीं, लेकिन दस ऐसे कब्जेदार भी थे, जिन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। प्रशासन के इस नोटिस को नजर अंदाज कर दिया। मामला वन विभाग के अधिकारियों द्वारा डीएम शीतल वर्मा के समक्ष रखा गया। इसके बाद डीएम ने नोटिस को नजरअंदाज करने वाले अवैध कब्जेदारों पर कानूनी कार्रवाई कराने के निर्देश दिए। मूसेपुर क्षेत्र के वन दरोगा मोहम्मद आरिफ ने शनिवार सुबह माधोटांडा थाना में नामजद तहरीर दी। एसएचओ इंद्र सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर अवैध कब्जा करने वाले मूसेपुर गांव निवासी हरिदास, अर्जुन कुमार, श्यामलाल, गुरफेकन, बालचंद, सुखराम, बिरजू, नरायन, जगदीश, सुखराम समेत दस के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed