फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Pilibhit News ›   हत्या के तीन आरोपियों को आजीवन कारावास, जुर्माना

हत्या के जुर्म में दो सगे भाइयों समेत तीन को आजीवन कारावास

Tue, 16 Jul 2019 03:11 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Tue, 16 Jul 2019 03:11 AM IST
विज्ञापन
हत्या के तीन आरोपियों को आजीवन कारावास, जुर्माना
पीलीभीत। विशेष सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र मोहन सहाय ने हत्या के मामले की सुनवाई के बाद दोषी पाते हुए दो सगे भाइयों समेत तीन आरोपियों को आजीवन कारावास और प्रत्येक को पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की धनराशि जमा होने पर उसमें से आधी धनराशि मुकदमे की वादिनी को देने का आदेश है।
विज्ञापन

कोतवाली पूरनपुर के गांव भगवंतापुर उर्फ आनंदपुर की परवीन ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि 31 मई 2016 को शाम छह बजे उसके चचिया ससुर जुम्मा शाह और हसनैन अली ने उसके रास्ते में लकड़ी लगा दी थी। उसके ससुर आलम शाह ने जुम्मा शाह, हसनैन अली और हासिम शाह से शिकायत की। इस पर आरोपियों ने लाठी डंडों से ससुर पर हमला कर दिया। शोर पर पति गुलफाम ससुर को बचाने पहुंचे तो तीनों ने मिलकर उनकी भी पिटाई कर दी। इसमें गुलफाम मौके पर बेहोश हो गए। सरकारी एंबुलेंस से उनको अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। वाद विवेचना पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के बाद स्पेशल जज ईसी एक्ट सुरेंद्र मोहन सहाय ने जुम्मा शाह, उसके भाई हसनैन अली और हासिम को गुलफाम की हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और प्रत्येक को पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed