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नशा देकर दुष्कर्म करने के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

Tue, 12 Mar 2019 09:59 PM IST
Prashant Singh Prashant Singh
Updated Tue, 12 Mar 2019 09:59 PM IST
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नशा देकर दुष्कर्म करने के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
पीलीभीत। जिला एवं सत्र न्यायाधीश बीएस पटेल ने नशा देकर दुष्कर्म करने के आरोपी बरेली के थाना देवरनिया के गांव राठ निवासी छत्रपाल गंगवार की जमानत अर्जीं सुनवाई के बाद खारिज कर दी। छत्रपाल के खिलाफ थाना सुनगढ़ी पर 12 सितंबर, 2018 की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। रिपोर्ट के मुताबिक, मोबाइल कंपनी में काम करने वाली युवती से पोस्टपेड नंबर लेने की बात करने के दौरान आरोपी छत्रपाल गंगवार ने जान पहचान कर ली। बाद में उसे नौकरी दिलाने के बहाने शहर बुलाया। वहां उसकी वीडियो बना ली और उसके बाद असम चौराहे पर एक ढाबे पर ले गया। युवती को नशीली चाय पिलाने के बाद उसके साथ दुष्कर्म किया। नशे की हालत में ही युवती किसी तरह अपने घर पहुंची। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने पीड़िता का कलमबंद बयान न्यायालय में दर्ज कराया। राज्य सरकार की ओर से शासकीय अधिवक्ता धीरेंद्र मिश्र ने इसे गंभीर अपराध बताया। कहा, आरोपपत्र न्यायालय में आ चुका है। अभियुक्त के विरुद्ध आरोप लगाए जा चुके हैं। मामला साक्ष्य में चल रहा है। इस गंभीर मामले में जमानत नहीं दी जा सकती। बचाव पक्ष ने स्वयं को निर्दोष बताया। सुनवाई के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश बीएस पटेल ने आरोपी छत्रपाल गंगवार की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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