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गैंगस्टर के दो आरोपियों को तीन साल की सजा
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पीलीभीत। विशेष सत्र न्यायाधीश राजीव सिंह ने गैंगस्टर के दो आरोपियों को दोषी पाते हुए प्रत्येक को छह हजार रुपये के अर्थदंड और तीन साल की सजा से दंडित किया है।
अभियोजन के मुताबिक 22 फरवरी 2018 को थाना बीसलपुर कोतवाली प्रभारी मनोज कुमार त्यागी हल्का थाना में वांछित अभियुक्त की तलाश में थे। तभी सूचना मिली गांव अहिरबाड़ा का राजू और थाना भूता के गांव शेखापुर का विपिन और उसके साथी ओमपाल आर्थिक लाभ के लिए एक राय होकर अवैध असलहों के बल पर राहगीरों से लूटपाट जैसे संगीन अपराध करते हैं। वह इस धंधे से धन अर्जित करने में लगे हैं। इनके विरुद्ध थाने पर कई मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत उन पर रिपोर्ट दर्ज की। विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। आरोपी ओमपाल की पत्रावली उसके फरार रहने की वजह से अलग कर दी गई। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी अलतमश ने न्यायालय में कई गवाह पेश किए। न्यायालय ने सुनवाई के बाद पत्रावली का अवलोकन करते हुए राजू और विपिन को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
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अभियोजन के मुताबिक 22 फरवरी 2018 को थाना बीसलपुर कोतवाली प्रभारी मनोज कुमार त्यागी हल्का थाना में वांछित अभियुक्त की तलाश में थे। तभी सूचना मिली गांव अहिरबाड़ा का राजू और थाना भूता के गांव शेखापुर का विपिन और उसके साथी ओमपाल आर्थिक लाभ के लिए एक राय होकर अवैध असलहों के बल पर राहगीरों से लूटपाट जैसे संगीन अपराध करते हैं। वह इस धंधे से धन अर्जित करने में लगे हैं। इनके विरुद्ध थाने पर कई मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत उन पर रिपोर्ट दर्ज की। विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। आरोपी ओमपाल की पत्रावली उसके फरार रहने की वजह से अलग कर दी गई। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी अलतमश ने न्यायालय में कई गवाह पेश किए। न्यायालय ने सुनवाई के बाद पत्रावली का अवलोकन करते हुए राजू और विपिन को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
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