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Pilibhit News: जहानाबाद क्षेत्र में रुकवाई नाबालिग लड़की की शादी
Sat, 29 Nov 2025 11:47 PM IST
बरेली ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
Updated Sat, 29 Nov 2025 11:47 PM IST
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पीलीभीत। जहानाबाद क्षेत्र में हो रही नाबालिग की शादी को महिला कल्याण विभाग की टीम ने रुकवा दिया। परिजनों को बालिका के उम्र संबंधी कागज विभाग को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए विभाग लगातार प्रयास कर रहा है। इसके बाद भी नियमों की अनदेखी कर बाल विवाह कर रहे हैं। शनिवार को चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत मिली कि जहानाबाद क्षेत्र में बाल विवाह कराया जा रहा है। मामले की सूचना मिलते ही जिला प्रोबेशन अधिकारी अनुराग श्याम रस्तोगी के निर्देश पर संरक्षण अधिकारी मीनाक्षी पाठक, परिजयोजना समन्वयक निर्वान सिंह, मनोसामाजिक मृदुला शर्मा, जहानाबाद थाना प्रभारी निरीक्षक गोविंद सिंह मय पुलिस के साथ बालिका के घर पहुंच गए। जानकारी करने पर पता चला कि बालिका का विवाह 30 नवंबर को थाना गजरौला क्षेत्र के निवासी एक व्यक्ति के साथ होना प्रस्तावित है। बालिका के हाथों में मेंहदी लग चुकी थी और घर पर भी शादी की तैयारियां चल रही हैं।
टीम ने बालिका के परिजनों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की जानकारी देते हुए विवाह रोकने निर्देश दिए। इसके साथ ही परिजनों को बालिका की आयु के संबंध में दस्तावेज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। बालिका को सोमवार को अग्रिम कार्रवाई के लिए बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। संवाद
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बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए विभाग लगातार प्रयास कर रहा है। इसके बाद भी नियमों की अनदेखी कर बाल विवाह कर रहे हैं। शनिवार को चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत मिली कि जहानाबाद क्षेत्र में बाल विवाह कराया जा रहा है। मामले की सूचना मिलते ही जिला प्रोबेशन अधिकारी अनुराग श्याम रस्तोगी के निर्देश पर संरक्षण अधिकारी मीनाक्षी पाठक, परिजयोजना समन्वयक निर्वान सिंह, मनोसामाजिक मृदुला शर्मा, जहानाबाद थाना प्रभारी निरीक्षक गोविंद सिंह मय पुलिस के साथ बालिका के घर पहुंच गए। जानकारी करने पर पता चला कि बालिका का विवाह 30 नवंबर को थाना गजरौला क्षेत्र के निवासी एक व्यक्ति के साथ होना प्रस्तावित है। बालिका के हाथों में मेंहदी लग चुकी थी और घर पर भी शादी की तैयारियां चल रही हैं।
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टीम ने बालिका के परिजनों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की जानकारी देते हुए विवाह रोकने निर्देश दिए। इसके साथ ही परिजनों को बालिका की आयु के संबंध में दस्तावेज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। बालिका को सोमवार को अग्रिम कार्रवाई के लिए बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। संवाद
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