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कोर्ट के आदेश पर प्राइवेट डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज

Fri, 25 Oct 2019 03:00 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 25 Oct 2019 03:00 AM IST
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crime in pilibhit
पीलीभीत। कोर्ट के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने बुधवार शाम खटीमा ऊधम सिंह नगर (उत्तराखंड) के गांव रदयुलिया निवासी कश्मीर सिंह की ओर से अमानत में खयानत और इलाज में लापरवाही बरतने की धारा 269, 270 के तहत रिपोर्ट दर्ज की है। ड्रमंड कॉलेज रोड पर ध्रुव नर्सिंग होम के डॉ. अरविंद गोयल को आरोपी बनाया गया है।
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कश्मीर सिंह ने बताया कि 24 दिसंबर 2017 को वह घर पर सीढ़ियों से गिर गए थे। इसमें दोनों पैर की हड्डियां टूट गई थीं। हाथ और पीठ में भी चोटें आई थीं। उनका इलाज डॉ. अरविंद गोयल ने किया। पीड़ित का आरोप है कि डॉक्टर ने बिना ऑपरेशन किए प्लास्टर चढ़ा दिया। इसमें पैरों के अंदरुनी जख्म सड़ गए। टूटी हुई हड्डियां भी नहीं जुड़ पाईं। परिजनों ने जब किसी अन्य डॉक्टर को दिखाने को कहा तो डॉक्टर ने मना कर दिया गया। इलाज के नाम पर उससे डेढ़ लाख रुपये लिए। 14 दिन बाद डॉक्टर ने यह कहकर छुट्टी कर दी गई कि लगातार दवाई लेते रहना। इसमें पीड़ित की हालत बिगड़ती चली गई। छह फरवरी 2018 को पीड़ित ने बरेली के एक प्राइवेट डॉक्टर को दिखाया तो पूर्व में बरती गई इलाज में लापरवाही सामने आई। पीड़ित का आरोप है कि डॉ. गोयल ने उनसे लिए डेढ़ लाख रुपये का बिल नहीं दिया। इसको लेकर लगातार थाना पुलिस से लेकर अधिकारियों से शिकायतें की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। बीते माह न्याय पाने के लिए वह न्यायालय की शरण में गए, तब जाकर अब कार्रवाई हो सकी है। कोतवाल श्रीकांत द्विवेदी ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज की गई है। गहनता से जांच कराई जाएगी। साक्ष्य के आधार पर अग्रिम कार्रवाई होगी।
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