फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Pilibhit News ›   court

गैर इरादतन हत्या के दोषी पति को सात साल सजा

Fri, 21 Oct 2022 12:50 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 21 Oct 2022 12:50 AM IST
विज्ञापन
court
पीलीभीत। पत्नी की गैर इरादतन हत्या करने के मामले मे अपर सत्र न्यायाधीश राकेश वशिष्ठ ने आरोपी पति को दोषी पाते हुए सात साल के कारावास और साढ़े 11 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है।
विज्ञापन

हजारा के गांव टाटरगंज निवासी रक्षपाल ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें कहा कि उसकी बहन हरवंश कौर की शादी सन 2016 से बीस साल पहले गांव राघवपुरी निवासी छिंदर सिंह के साथ हुई थी। उनके चार बच्चे हैं। पति-पत्नी में अक्सर विवाद होता था। दो अक्तूबर 2016 को दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। इस पर छिंदर सिंह ने चाकू मारकर उसकी बहन हरवंश कौर को घायल कर दिया था। इलाज के दौरान चार अक्तूबर को बहन हरवंश कौर की मौत हो गई थी। पुलिस ने वाद विवेचना आरोप पत्र न्यायालय मे दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय में कई गवाह पेश किए गए। आरोपी ने खुद को निर्दोष होना बताया। न्यायालय ने दोनो पक्षों को सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद आरोपित पति को दोषी पाते हुए दंडित किया। अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक शासकीय अधिवक्ता मनोज मिश्रा ने की।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed