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कोर्ट ने दुष्कर्मी को सुनाई 20 साल की सजा
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पीलीभीत। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट विवेक कुमार ने किशोरी से दुष्कर्म करने वाले को 20 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 63 हजार रुपये जुर्माना भी डाला है।
यह वारदात बीसलपुर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में आठ अगस्त 2015 को हुई थी। रिपोर्ट के अनुसार एक ग्रामीण काम से बरेली गए थे। उसी दौरान उनकी नाबालिग बेटी घर से कुछ दूरी पर गन्ने के खेत पर शौच करने गई थी। वहां उसे गांव के ही कुलदीप ने पकड़ लिया और दुष्कर्म किया। शाम को पिता के लौटने पर किशोरी ने घटना के बारे में बताया था। पीड़ित के पिता घटना के बारे में जानकारी करने कुलदीप के घर गए तो उसके परिवार वालों ने गाली गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने विवेचना पूरी करने के बाद कुलदीप के खिलाफ दुष्कर्म, छेड़छाड़, धमकाने और पॉक्सो एक्ट के तहत आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मामले की सुनवाई के बाद सोमवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट विवेक कुमार ने आरोपी कुलदीप को दोषी पाते हुए 20 साल की सजा और जुर्माना से दंडित किया।
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यह वारदात बीसलपुर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में आठ अगस्त 2015 को हुई थी। रिपोर्ट के अनुसार एक ग्रामीण काम से बरेली गए थे। उसी दौरान उनकी नाबालिग बेटी घर से कुछ दूरी पर गन्ने के खेत पर शौच करने गई थी। वहां उसे गांव के ही कुलदीप ने पकड़ लिया और दुष्कर्म किया। शाम को पिता के लौटने पर किशोरी ने घटना के बारे में बताया था। पीड़ित के पिता घटना के बारे में जानकारी करने कुलदीप के घर गए तो उसके परिवार वालों ने गाली गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने विवेचना पूरी करने के बाद कुलदीप के खिलाफ दुष्कर्म, छेड़छाड़, धमकाने और पॉक्सो एक्ट के तहत आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मामले की सुनवाई के बाद सोमवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट विवेक कुमार ने आरोपी कुलदीप को दोषी पाते हुए 20 साल की सजा और जुर्माना से दंडित किया।
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