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Pilibhit News: कोर्ट के गजरौला के पूर्व एसओ के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश

Sat, 25 Mar 2023 12:28 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 25 Mar 2023 12:28 AM IST
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Court orders to file report against former SO of Gajraula
पीड़ित ने जातिसूचक गालियां देने, मारपीट कर हवालात में बंद करने का लगाया था आरोप
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संवाद न्यूज एजेंसी
पीलीभीत। जातिसूचक गालियां देने, पीड़ित के साथ मारपीट कर उसे हवालात में बंद करने के आरोप में विशेष सत्र न्यायाधीश (एससी-एसटी एक्ट) शिवा पांडेय ने पूर्व थानाध्यक्ष गजरौला आशुतोष रघुवंशी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। आशुतोष रघुवंशी वर्तमान में पूरनपुर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक है।

थाना गजरौला क्षेत्र के भूड़ा सरैदा गांव निवासी भूपराम जाटव ने कोर्ट में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा था कि आठ नवंबर 2022 को वह अपनी पत्नी क़े साथ कचहरी से लौट रहे थे। रास्ते में गजरौला थानाक्षेत्र के ग्राम अजीतपुर पटपरा निवासी रामऔतार, छत्रपाल, विजय पाल ने उन्हें रास्ते में रोक लिया। जान से मारने कि नीयत से रामऔतार ने फायर किया। जिससे वह बाल-बाल बच गया। इसके बाद उसने गजरौला थाने में शिकायत की लेकिन पुलिस ने मामूली धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की। इसकी शिकायत करने जब वह थाना प्रभारी क़े पास पहुंचा तो थानाध्यक्ष आशुतोष रघुवंशी ने जातिसूचक गालियां देते हुए उसके साथ मारपीट की, साथ ही हवालात में बंद कर दिया। इस मामले की शिकायत एसपी से की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। इससे बाद पीड़ित ने अदालत की शरण ली। अदालत ने पूर्व थानाध्यक्ष गजरौला आशुतोष रघुवंशी के विरुद्ध उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करने व विवेचना करने के आदेश दिए।
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