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सुनील मिश्र हत्याकांड के तीन आरोपी दोषमुक्त, एक को मारपीट में सजा

Fri, 24 Jan 2020 07:08 PM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 24 Jan 2020 07:08 PM IST
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court in pilibhit
पीलीभीत। सत्र न्यायाधीश महताब अहमद ने सुनील मिश्र हत्याकांड की सुनवाई के बाद तीन आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया। मृतक की पत्नी को मारपीट का दोषी पाकर छह माह की सजा से दंडित किया।
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थाना न्यूरिया के ग्राम पौटाखुर्द निवासी मृतक के भाई स्वतंत्र कुमार मिश्र ने 19 दिसंबर 2015 को कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके भाई सुनील मिश्र का पहला विवाह सुधा से हुआ था। सुधा की अचानक मौत हो गई थी। सुनील मिश्र को उनके मुकदमे में सजा भी हुई थी। वह हाइकोर्ट से जमानत पर था। इसके बाद सुनील मिश्र ने मंजू नाम की महिला से दूसरा विवाह कर लिया। मंजू कुछ समय बाद सुनील मिश्र को छोड़कर चली गई। इसके बाद सुनील मिश्र ने थाना बहेड़ी जनपद बरेली के गांव बहादुरपुर की निक्की उर्फ बलजिंदर कौर से शादी की। सुनील मिश्र अपनी तीसरी पत्नी निक्की उर्फ बलजिंदर कौर के साथ आवास विकास कॉलोनी पीलीभीत में रहते थे।
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निक्की उर्फ बलजिंदर कौर ने मृतक के भाई स्वतंत्र कुमार मिश्र को 19 दिसंबर फोन कर बताया कि उसके पति सुनील मिश्र जगाने पर नहीं उठ रहे। उन्होंने अनहोनी की आशंका जताई और सुनील के परिजनों को बुलाया। मृतक का परिवार आवास विकास कॉलोनी गए। यह लोग सुनील मिश्र को वहां से जिला अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने उनको मृत घेाषित कर दिया। मृतक के भाई ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि पत्नी ने अन्य साथियों से मिलकर सुनील मिश्र की हत्या की। पुलिस ने विवेचना में निक्की उर्फ बलजिंदर कौर (पत्नी), गजरौला के गांव रिछौला निवासी गोपी उर्फ गुरप्रीत सिंह और मोहल्ला नई बस्ती के प्रदीप मौर्य के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। न्यायालय ने मुकदमे की सुनवाई के बाद तीनों आरोपियों को हत्या के आरोप से दोषमुक्त कर दिया। वहीं मृतक की पत्नी निक्की उर्फ बलजिंदर कौर को धारा 323 आईपीसी में मारपीट का दोषी मानते हुए छह माह की सजा सुनाई।
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