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Pilibhit News: प्रतिबंधित पशु की हत्या के मामले में दोषी को दो साल चार माह का कारावास

Fri, 02 Oct 2026 12:10 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत Updated Fri, 02 Oct 2026 12:10 AM IST
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Convict sentenced to two years and four months in prison for killing a prohibited animal.
पीलीभीत। बीते 22 साल पुराने प्रतिबंधित पशु की हत्या के एक मामले में प्रथम अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुंदर पाल ने आरोपी तौफीक को दोषी ठहराया है। न्यायालय ने उसे दो साल चार माह के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
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यह मामला वर्ष 2004 का है। एक अप्रैल 2004 को मिली सूचना के आधार पर थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। यह रिपोर्ट गोहत्या निवारण अधिनियम की धारा के तहत दर्ज हुई थी। साथ ही पशु क्रूरता अधिनियम की धारा 11 भी लगाई गई थी। विवेचना के दौरान पुलिस ने साक्ष्य जुटाए। इन साक्ष्यों के आधार पर 13 अगस्त 2004 को आरोपपत्र दाखिल किया गया। आरोपपत्र आरोपी तौफीक के खिलाफ था। तौफीक रिछा, थाना देवरनिया, जनपद बरेली का निवासी है।
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मामले की सुनवाई के दौरान महत्वपूर्ण साक्ष्य और गवाह प्रस्तुत किए। न्यायालय ने इन सभी तथ्यों के आधार पर तौफीक को दोषी करार दिया। दोनों पक्षों के तर्कों को ध्यान से सुना गया। पत्रावली का अवलोकन करने के बाद न्यायालय ने यह सजा सुनाई।
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