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एकमुश्त बिजली बिल जमा करने पर ब्याज सौ फीसदी माफ
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पीलीभीत। पावर कॉरपोरेशन की ओर से सवा दो लाख उपभोक्ताओं पर एक अरब 43 करोड़ 80 लाख बिल बकाया है। इन उपभोक्ताओं से बिल जमा कराने के लिए 100 फीसदी ब्याज में छूट देने के लिए विशेष शिविर एक 30 नवंबर तक चलेगा। दो किलोवाट के कनेक्शन धारक छह किस्तों में भी बिजली बिल जमा कर सकते है।
पावर कॉरपोरेशन का जिले की तीनों डिवीजनों में 210108 उपभोक्ताओं पर एक अरब 43 करोड़ 80 लाख का बिल बकाया है। इसको वसूलने और उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए पावर कारॅपोरेशन की ओर से एक माह के लिए विशेष छूट शिविर शुरू किया गया है। अधीक्षण अभियंता संतोष कुमार मधुकर और अधिशासी अभियंता ज्ञानेंद्र सिंह ने पत्रकार वार्ता में ब्याज में छूट को लेकर जानकारी दी। बताया कि करीब 2.10 लाख उपभोक्ताओं पर 58 करोड़ 20 लाख 67615 रुपये ब्याज का बकाया है। इस शिविर में उपभोक्ताओं को ब्याज में 100 फीसदी छूट दी जाएगी। खास बात यह है कि उपभोक्ताओं को इस बार रजिस्ट्रेशन भी कराने की जरूरत नहीं है। छूट में शामिल किए गए सभी उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए बिल सुधार कर दिए गए है। इससे बिना किसी अधिकारी से मिले, सीधे काउंटर पर बिल जमा कर सकते है। इसमें दो किलोवाट तक के घरेलू, कामर्शियल और किसान उपभोक्ता ब्याज में 100 फीसदी योजना का लाभ ले सकते है। इसमें शामिल घरेलू उपभोक्ता छह किस्तों में भी जमा कर सकते हैं। इसके अलावा पांच किलोवाट के घरेलू और कामर्शियल उपभोक्ताओं को ब्याज में 50 फीसदी, जबकि इस श्रेणी के किसान उपभोक्ताओं को ब्याज में 100 फीसदी छूट दी जाएगी। इसके लिए बिल एकमुश्त जमा करना होगा। पांच किलोवाट से ऊपर के घरेलू उपभोक्ताओं को ब्याज में 50 फीसदी और किसान उपभोक्ताओं को ब्याज में 100 फीसदी, जबकि इसमें कामर्शियल उपभोक्ता इसमें शामिल नहीं है। इस योजना का लाभ 30 नवंबर तक ही लिया जा सकता है। इस मौके पर एसडीओ दीपक नेगी समेत कई अभियंता मौजूद रहे।
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पावर कॉरपोरेशन का जिले की तीनों डिवीजनों में 210108 उपभोक्ताओं पर एक अरब 43 करोड़ 80 लाख का बिल बकाया है। इसको वसूलने और उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए पावर कारॅपोरेशन की ओर से एक माह के लिए विशेष छूट शिविर शुरू किया गया है। अधीक्षण अभियंता संतोष कुमार मधुकर और अधिशासी अभियंता ज्ञानेंद्र सिंह ने पत्रकार वार्ता में ब्याज में छूट को लेकर जानकारी दी। बताया कि करीब 2.10 लाख उपभोक्ताओं पर 58 करोड़ 20 लाख 67615 रुपये ब्याज का बकाया है। इस शिविर में उपभोक्ताओं को ब्याज में 100 फीसदी छूट दी जाएगी। खास बात यह है कि उपभोक्ताओं को इस बार रजिस्ट्रेशन भी कराने की जरूरत नहीं है। छूट में शामिल किए गए सभी उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए बिल सुधार कर दिए गए है। इससे बिना किसी अधिकारी से मिले, सीधे काउंटर पर बिल जमा कर सकते है। इसमें दो किलोवाट तक के घरेलू, कामर्शियल और किसान उपभोक्ता ब्याज में 100 फीसदी योजना का लाभ ले सकते है। इसमें शामिल घरेलू उपभोक्ता छह किस्तों में भी जमा कर सकते हैं। इसके अलावा पांच किलोवाट के घरेलू और कामर्शियल उपभोक्ताओं को ब्याज में 50 फीसदी, जबकि इस श्रेणी के किसान उपभोक्ताओं को ब्याज में 100 फीसदी छूट दी जाएगी। इसके लिए बिल एकमुश्त जमा करना होगा। पांच किलोवाट से ऊपर के घरेलू उपभोक्ताओं को ब्याज में 50 फीसदी और किसान उपभोक्ताओं को ब्याज में 100 फीसदी, जबकि इसमें कामर्शियल उपभोक्ता इसमें शामिल नहीं है। इस योजना का लाभ 30 नवंबर तक ही लिया जा सकता है। इस मौके पर एसडीओ दीपक नेगी समेत कई अभियंता मौजूद रहे।
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