{"_id":"5ebc258b8ebc3e9050182bc3","slug":"civic-amenities-pilibhit-news-bly4057380155","type":"story","status":"publish","title_hn":"आटा चक्की पर छापा मारा, कालाबाजारी में 36 पैकेट सीज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
आटा चक्की पर छापा मारा, कालाबाजारी में 36 पैकेट सीज
विज्ञापन
पीलीभीत। लॉकडाउन के दौरान कालाबाजारी करने वाले व्यापारी अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे हैं। जिलाधिकारी के निर्देश पर अधिकारियों की टीम ने कालाबाजारी की सूचना मिलने पर बीसलपुर में कई दुकानों और प्रतिष्ठानों पर छापा मारा। इसमें 36 आटा के पैकेट सीज कर दिए।
डिप्टी आरएमओ डॉ. अविनाश झा और अभिहीत अधिकारी शशांक त्रिपाठी के नेतृत्व में टीम ने बुधवार को बीसलपुर में आटा चक्की समेत थोक और खुदरा दुकानों पर छापा मारा। इनमें चावल, आटा, बेसन के वजन और आवश्यक वस्तुओं को तय रेट से अधिक कीमत में बेचने जाने की जांच की गई। टीम ने मैसर्स आरिफ आटा चावल उद्योग और मैसर्स नूरी ट्रेडर्स द्वारा सत्यापित इलैक्ट्रॉनिक कांटे का उपयोग न करने पर उनका चालान किया। अन्नपूर्णा इंडस्ट्री में रोशनी ब्रांड का आटा पाया गया। जांच में उस पर उत्पादक कंपनी का नाम, एमआरपी, पैकिंग तिथि लिखी नहीं पाई गई। इस पर टीम की ओर से आटा की बिक्री को रोकते हुए दुकान संचालक को नोटिस जारी कर उसका चालान किया गया। इसके बाद टीम ने मोहल्ला हबीबुल्ला खां शुमाली में आबिद आटा चक्की पर छापा मारकर 10 किलोग्राम आटे के 36 पैकेट सीज कर दिए गए। डिप्टी आरएमओ के मुताबिक बाबर्ची नामक ब्रांड के इन आटा के पैकेटों पर नेट वेट, एमआरपी, पैक्ड डेट और फैक्ट्री का पता अंकित नहीं पाया गया। आटा चक्की को अग्रिम आदेशों तक अपना उत्पाद बिक्री से रोक दिया गया है। इसके साथ ही खाद्य सुरक्षा विभाग और बांट माप विभाग द्वारा आटा चक्की मालिक का चालान करने के बाद उसे नोटिस जारी किया गया है। दुकानों और आटा चक्कियों पर पाई गई अनियमितताओं में बांट माप विभाग द्वारा 40 हजार का जुर्माना भी लगाया गया। टीम में बांटमाप विभाग पवन यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी महेंद्र सिंह आदि मौजूद थे।
विज्ञापन
डिप्टी आरएमओ डॉ. अविनाश झा और अभिहीत अधिकारी शशांक त्रिपाठी के नेतृत्व में टीम ने बुधवार को बीसलपुर में आटा चक्की समेत थोक और खुदरा दुकानों पर छापा मारा। इनमें चावल, आटा, बेसन के वजन और आवश्यक वस्तुओं को तय रेट से अधिक कीमत में बेचने जाने की जांच की गई। टीम ने मैसर्स आरिफ आटा चावल उद्योग और मैसर्स नूरी ट्रेडर्स द्वारा सत्यापित इलैक्ट्रॉनिक कांटे का उपयोग न करने पर उनका चालान किया। अन्नपूर्णा इंडस्ट्री में रोशनी ब्रांड का आटा पाया गया। जांच में उस पर उत्पादक कंपनी का नाम, एमआरपी, पैकिंग तिथि लिखी नहीं पाई गई। इस पर टीम की ओर से आटा की बिक्री को रोकते हुए दुकान संचालक को नोटिस जारी कर उसका चालान किया गया। इसके बाद टीम ने मोहल्ला हबीबुल्ला खां शुमाली में आबिद आटा चक्की पर छापा मारकर 10 किलोग्राम आटे के 36 पैकेट सीज कर दिए गए। डिप्टी आरएमओ के मुताबिक बाबर्ची नामक ब्रांड के इन आटा के पैकेटों पर नेट वेट, एमआरपी, पैक्ड डेट और फैक्ट्री का पता अंकित नहीं पाया गया। आटा चक्की को अग्रिम आदेशों तक अपना उत्पाद बिक्री से रोक दिया गया है। इसके साथ ही खाद्य सुरक्षा विभाग और बांट माप विभाग द्वारा आटा चक्की मालिक का चालान करने के बाद उसे नोटिस जारी किया गया है। दुकानों और आटा चक्कियों पर पाई गई अनियमितताओं में बांट माप विभाग द्वारा 40 हजार का जुर्माना भी लगाया गया। टीम में बांटमाप विभाग पवन यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी महेंद्र सिंह आदि मौजूद थे।
विज्ञापन