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अब नाबालिग वाहन चलाएंगे तो पेरेंट्स के 25 हजार जाएंगे

Sat, 31 Aug 2019 01:54 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 31 Aug 2019 01:54 AM IST
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Civic Amenities
पीलीभीत। अगर आप यातायात नियम तोड़ने के आदी हैं तो सुधर जाइए। क्योंकि नए मोटर वाहन अधिनियम के तहत एक सितंबर से यातायात नियम तोड़ते पकड़े जाने पर कई गुना ज्यादा जुर्माना देना पड़ेगा। कोई नाबालिग वाहन चलाते पकड़ा गया तो पेरेंट्स को 25 हजार जुर्माना भरना पड़ेगा। पेरेंट्स को तीन साल की जेल का भी प्रावधान है। शासन के निर्देश पर परिवहन विभाग के अफसरों ने तैयारी शुरू कर दी है।
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देश में लगातार बढ़ रहे सड़क हादसे और उसमें हर साल हजारों लोगों के जान गंवाने पर सरकार ने कड़े कदम उठाने का फैसला लिया है। सरकार ने एक सितंबर से मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन एक सितंबर से लागू होने जा रहा है। यातायात नियम तोड़ने पर लगने वाला जुर्माना अभी के मुकाबले कई गुना बढ़ जाएगा। अब तक सड़कों पर यातायात नियम जैसे बिना हेलमेट के दो पहिया वाहन चलाने और बिना सीट बेल्ट के कार चलाने पर 500 रुपये का चालान होता था, जो एक सितंबर से बढ़कर एक हजार रुपये हो जाएगा। बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने पर 2500 रुपये की जगह पांच हजार रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। निर्धारित से अधिक रफ्तार पर गाड़ी चलाते पकड़े जाने पर दो हजार रुपये की जगह वाहन श्रेणी के अनुसार 10 हजार की रसीद कटेगी। एआरटीओ अमिताभ राय ने बताया कि जुर्माना बढ़ाने के पीछे सरकार की मंशा सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना है। इतना ही नहीं नाबालिगों द्वारा ड्राइविंग करने पर पहले कोई जुर्माना नहीं था। लेकिन अब अगर नाबालिग ड्राइविंग करते हैं तो 25 हजार रुपये और तीन साल की जेल जाना पड़ेगा। वाहन का रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया जाएगा।
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इस तरह लगेगा जुर्माना
अपराध वर्तमान में जुर्माना नया जुर्माना
सीट बेल्ट न लगाने पर 500 1000
हेलमेट नहीं पहनने पर 500 1000
बिना लाइसेंस ड्राइविंग 2500 5000
शराब पीकर ड्राइविंग 2000 10000
ओवर स्पीडिंग 2000 5000
ओवरलोडिंग 5000 20000 तक प्रस्तावित

पहले राज्य सरकार और अब केंद्र सरकार ने नया मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2019 में कई संसोधन किए हैं। इसमें कई गुना ज्यादा जुर्माना वसूल किया जाएगा। इसके डर से लोग यातायात नियमों का पालन कर सुरक्षित सफर करेंगे। इस आदेश का एक सितंबर से सख्ती का पालन कराया जाएगा। - अमिताभ राय, एआरटीओ
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