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Pilibhit News: शिष्या से दुष्कर्म के मामले में कोरियोग्राफर को सात साल की कैद

Fri, 01 Sep 2023 11:41 PM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत Updated Fri, 01 Sep 2023 11:41 PM IST
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Choreographer jailed for seven years for raping a student
पीलीभीत। नाबालिग शिष्या से दुष्कर्म के मामले में अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश छांगुर राम ने दोषी कोरियोग्राफर सर्वजीत को सात साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 22 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की धनराशि में 75 फीसदी पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
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सुनगढ़ी थाना क्षेत्र की किशोरी ने सितंबर, 2015 में तहरीर देकर पुलिस को बताया कि वह एक साल से बल्लभनगर में कोरियोग्राफर सर्वजीत के यहां डांस सीखने जाती थी। इसी दौरान सर्वजीत ने प्रलोभन देकर उसे प्रेमजाल में फांस लिया और अक्सर क्लास छूटने के बाद रोक लेता था। आरोपी ने उससे दुष्कर्म किया। जब उसने विरोध किया तो सर्वजीत ने कहा कि वह शादीशुदा नहीं है। उसके बालिग होने पर शादी कर लेगा।
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आरोपी एक साल तक दुष्कर्म करता रहा। एक वीडियो भी बना लिया। बात न मानने पर वीडियो वायरल करने की धमकी देता रहा। छात्रा बदनामी के डर से यौन शोषण सहती रही। सात सितंबर 2015 को एक महिला दो लड़कों के साथ छात्रा के घर पहुंची। उसने कहा कि सर्वजीत का पीछा छोड़ दो नहीं तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। उसने खुद को सर्वजीत की पत्नी बताया।
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इस घटना को परिवार के लोग भी जान गए। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना पूरी की और आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोरियोग्राफर सर्वजीत को शिष्या से दुष्कर्म करने का दोषी पाकर सात साल कैद की सजा सुनाई। उसकी पत्नी को दोष मुक्त कर दिया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक रोहित कुमार शुक्ला ने की।
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