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Pilibhit News: चरस तस्कर को दो वर्ष की कैद
Sat, 29 Jul 2023 12:11 AM IST
बरेली ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
Updated Sat, 29 Jul 2023 12:11 AM IST
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पीलीभीत। छह वर्ष पूर्व चरस की तस्करी में पकड़े गए युवक को दोषी पाते हुए विशेष न्यायाधीश चंद्र मोहन मिश्र ने 15 हजार रुपये अर्थदंड सहित दो वर्ष की सजा से दंडित किया है।
अभियोजन के अनुसार थाना पूरनपुर में तैनात उप निरिक्षक ज्ञानेश्वर कुमार ने 23 जुलाई 2017 को पूरनपुर के मोहल्ला रजागंज देहात निवासी आसिम उर्फ मोना को 450 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस ने विवेचना के दौरान आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। सुनवाई के दौरान सहायक शासकीय अधिवक्ता रवि गंगवार व संजय पांडेय ने पैरवी कर कई गवाह पेश किए। न्यायालय ने सुनवाई के बाद आरोपित को दोषी पाते हुए दो साल कैद की सजा से दंडित किया है।
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अभियोजन के अनुसार थाना पूरनपुर में तैनात उप निरिक्षक ज्ञानेश्वर कुमार ने 23 जुलाई 2017 को पूरनपुर के मोहल्ला रजागंज देहात निवासी आसिम उर्फ मोना को 450 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस ने विवेचना के दौरान आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। सुनवाई के दौरान सहायक शासकीय अधिवक्ता रवि गंगवार व संजय पांडेय ने पैरवी कर कई गवाह पेश किए। न्यायालय ने सुनवाई के बाद आरोपित को दोषी पाते हुए दो साल कैद की सजा से दंडित किया है।
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