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Pilibhit News: गोमांस बरामदगी के आरोपी का जमानत का प्रार्थनापत्र खारिज

Sat, 20 Dec 2025 11:55 PM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत Updated Sat, 20 Dec 2025 11:55 PM IST
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Bail application of accused in beef seizure case rejected
पीलीभीत। अपर सत्र न्यायाधीश विजय कुमार डूंगराकोटी ने गोवंशीय मांस के साथ पकड़े गए आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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अभियोजन के मुताबिक 26 जुलाई 2025 को थाना न्यूरिया के उप निरीक्षक अरविंद कुमार पुलिस कर्मियों के साथ गश्त कर रहे थे।सूचना पर एक बाइक सवार को रोका गया। उसकी बाइक पर रखे कट्टे में मांस भरा हुआ था। पूछने पर उसने अपना नाम कुंवरपाल पुत्र चेतराम निवासी ग्राम बाइसपुल, झंकईया जिला ऊधम सिंह नगर उत्तराखंड बताया।

पूछताछ में उसने मांस को सुअर का बताते हुए इसे बेचने का काम करना बताया। पुलिस की सूचना पर पशु चिकित्सा अधिकारी ने मांस का सैंपल लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिया। इधर, गिरफ्तारी के बाद आरोपी जमानत पर रिहा हो गया। जांच रिपोर्ट आने पर पता चला कि मांस गोवंशीय है। इसपर अभियुक्त के विरुद्ध गौवध निवारण अधिनियम की धाराएं जोड़कर पुन: गिरफ्तारी की गई। उसकी ओर से जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया। पत्रावली का अवलोकन करने और दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद अदालत ने जमानत प्रार्थनापत्र खारिज कर दिया।
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