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Pilibhit News: हमलावर पिता पुत्र दोषी करार, तीन-तीन वर्ष का कारावास
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पीलीभीत। रुपयों के लेनदेन में चाकू मार कर घायल करने वाले पिता-पुत्र को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आतिफ शमीम ने दोषी पाते हुए तीन-तीन साल कैद की सजा सुनाई है। तीन-तीन हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
शहर के थाना कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला देशनगर निवासी सीमा ने पुलिस को दी गई तहरीर में कहा था कि 12 अगस्त 2022 को मोहल्ले वालों ने उसे बताया कि उसके पति दीपक घायलावस्था में देशनगर चौराहे पर पड़े हैं। सूचना पाकर वहां पहुंची तो पति पड़े थे। मौके पर पुलिस भी मौजूद थी।
घायल पति ने बताया कि नत्थू व उसके पुत्र रजत ने रुपयों के लेनदेन में उस पर चाकू से हमला कर घायल किया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना की। आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद आरोपियों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
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शहर के थाना कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला देशनगर निवासी सीमा ने पुलिस को दी गई तहरीर में कहा था कि 12 अगस्त 2022 को मोहल्ले वालों ने उसे बताया कि उसके पति दीपक घायलावस्था में देशनगर चौराहे पर पड़े हैं। सूचना पाकर वहां पहुंची तो पति पड़े थे। मौके पर पुलिस भी मौजूद थी।
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घायल पति ने बताया कि नत्थू व उसके पुत्र रजत ने रुपयों के लेनदेन में उस पर चाकू से हमला कर घायल किया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना की। आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद आरोपियों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
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