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Pilibhit News: किशोरी को ले जाने वाले दोषी को सात साल कैद की सजा
Fri, 12 Dec 2025 11:52 PM IST
बरेली ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
Updated Fri, 12 Dec 2025 11:52 PM IST
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पीलीभीत। पांच साल पहले किशोरी को ले जाने का आरोप सिद्ध होने पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश छांगुर राम ने दोषी को सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 17 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
अभियोजन के मुताबिक थाना अमरिया क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने अमरिया पुलिस को तहरीर देकर बताया कि 10 सितंबर 2020 को उसकी 16 वर्षीय पुत्री को ले गया है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी जगतपाल को गिरफ्तार कर किशोरी को ढूंढ लिया। बाद में विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। न्यायालय में सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से कई गवाह पेश किए गए। वहीं आरोपी ने निर्दोष होना बताया। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद आरोपी को दोषी पाते हुए दंडित किया। जुर्माने की धनराशि जमा होने पर 75 प्रतिशत धन प्रतिकर के रूप में पीड़िता को देने का आदेश दिया।
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अभियोजन के मुताबिक थाना अमरिया क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने अमरिया पुलिस को तहरीर देकर बताया कि 10 सितंबर 2020 को उसकी 16 वर्षीय पुत्री को ले गया है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी जगतपाल को गिरफ्तार कर किशोरी को ढूंढ लिया। बाद में विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। न्यायालय में सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से कई गवाह पेश किए गए। वहीं आरोपी ने निर्दोष होना बताया। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद आरोपी को दोषी पाते हुए दंडित किया। जुर्माने की धनराशि जमा होने पर 75 प्रतिशत धन प्रतिकर के रूप में पीड़िता को देने का आदेश दिया।
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