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Pilibhit News: दोषमुक्त हुए मारपीट मामले के आरोपी

Sun, 19 Apr 2026 01:59 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 19 Apr 2026 01:59 AM IST
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Accused in assault case acquitted
पीलीभीत। अभियोजन पक्ष की ओर से पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत न कर पाने से मारपीट और एससीएसटी एक्ट के तीन आरोपियों को न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एससीएसटी) / अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर दो ने बरी कर दिया।
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अभियोजन के अनुसार, थाना सेहरामऊ उत्तरी के गांव बहादुरपुर निवासी विजयपाल ने 12 दिसंबर 2020 को थाने में तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि खेत से गन्ना छीलकर घर आते समय गांव के ही रामसनेही, मनोज व लल्ला उर्फ अरुण कुमार ने जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर गाली-गलौज और मारपीट की।
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पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना की। आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामकिशोर ने पत्रावलियों का अवलोकन और दोनों पक्षों की बहस व दलीलें सुनने के बाद आरोपियों को बरी कर दिया। संवाद
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