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Pilibhit News: चरस की बरामदगी में युवक को दो साल की कैद

Sat, 30 Nov 2024 12:06 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 30 Nov 2024 12:06 AM IST
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A young man was sentenced to two years' imprisonment for possession of marijuana
पीलीभीत। विशेष न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय) एनडीपीएस एक्ट चंद्रमोहन मिश्र ने चरस बरामदगी के दोषसिद्ध अभियुक्त को दो साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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अभियोजन के अनुसार थाना अमरिया के उप निरीक्षक राम प्रकाश सिंह 10 अगस्त 2019 को माधोपुर चौराहा के पास गश्त कर रहे थे। इस दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति ग्राम धुंधरा की ओर से माधोपुर चौराहा की ओर चरस लेकर आ रहा है। सूचना पर उप निरीक्षक फोर्स के साथ धुंधरा मार्ग पर पहुंचे। तभी सामने से एक व्यक्ति आता दिखा। मुखबिर के पुष्टि करने पर उसे रोक कर पूछताछ की।
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तलाशी में उसके पास से 500 ग्राम चरस बरामद हुई। आरोपी ने अपना नाम सलमान खान निवासी अमरिया बताया। उसे गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायाधीश ने दोनों ओर से पेश अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने, पत्रावली का अवलोकन करने और गवाहों के बयान के आधार पर आरोपी को दोषी माना और सजा सुनाई।
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