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पुत्र के हत्यारोपी पिता को आजीवन कारावास, जुर्माना
Updated Wed, 22 Nov 2017 12:15 AM IST
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-पैसे मांगने पर विवाद में बांका मारकर की गई थी किशोर की हत्या
स्पेशल जज ईसी एक्ट अमरजीत वर्मा ने पुत्र की हत्या के आरोपी पिता को दोषी पाकर आजीवन कारावास एवं 10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
थाना दियोरिया के ग्राम बिहारीपुर हीरा की ममता देवी ने 16 मार्च को रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके अनुसार उनके 16 वर्षीय पुत्र प्रिंस ने शाम को पिता ध्रुव कुमार से पैसे मागे थे, इसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी। ध्रुव कुमार ने पत्नी ममता देवी के दो थप्पड़ भी मार दिए थे। रिपोर्ट के अनुसार पुत्र और पति साथ-साथ लेटे थे। सुबह छह बजे उसने देखा की पुत्र की गर्दन पर बांके की चोट के निशान थे और वह मर चुका था। पास में खून से सना बांका पड़ा था। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपी ध्रुव कुमार के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। मामले में सुनवाई के दौरान सहायक शासकीय अधिवक्ता अपराध नेमचंद्र वर्मा ने गवाहों के बयान दर्ज कराए। सुनवाई के बाद स्पेशल जज ईसी एक्ट ने आरोपी ध्रुव कुमार को दोषी पाकर आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
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स्पेशल जज ईसी एक्ट अमरजीत वर्मा ने पुत्र की हत्या के आरोपी पिता को दोषी पाकर आजीवन कारावास एवं 10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
थाना दियोरिया के ग्राम बिहारीपुर हीरा की ममता देवी ने 16 मार्च को रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके अनुसार उनके 16 वर्षीय पुत्र प्रिंस ने शाम को पिता ध्रुव कुमार से पैसे मागे थे, इसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी। ध्रुव कुमार ने पत्नी ममता देवी के दो थप्पड़ भी मार दिए थे। रिपोर्ट के अनुसार पुत्र और पति साथ-साथ लेटे थे। सुबह छह बजे उसने देखा की पुत्र की गर्दन पर बांके की चोट के निशान थे और वह मर चुका था। पास में खून से सना बांका पड़ा था। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपी ध्रुव कुमार के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। मामले में सुनवाई के दौरान सहायक शासकीय अधिवक्ता अपराध नेमचंद्र वर्मा ने गवाहों के बयान दर्ज कराए। सुनवाई के बाद स्पेशल जज ईसी एक्ट ने आरोपी ध्रुव कुमार को दोषी पाकर आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।