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जिले के 27 फर्जी स्कूलों पर ठोंका 50-50 हजार जुर्माना
न्यूज डेस्क,अमर उजाला,पीलीभीत
Updated Sat, 30 Jun 2018 12:43 AM IST
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बेसिक शिक्षा विभाग ने बगैर मान्यता संचालित किए जा रहे स्कूलों के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए जिले के मरौरी व बरखेड़ा ब्लॉक के 27 अमान्य विद्यालयों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना ठोका है। यदि इसके बाद भी इन विद्यालयों का संचालन किया जाता है तो संबंधित विद्यालय से दस हजार रुपये प्रति दिन के हिसाब से जुर्माना वसूला जाएगा। इससे अमान्य विद्यालय संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है।
नि:शुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कोई भी स्कूल बिना मान्यता लिए संचालित नहीं किया जा सकता है। इसके बावजूद जिले में कई ऐसेे स्कूल कॉलेज संचालित किए जा रहे है जो बिना मान्यता और गैर मानकों के चल रहे हैं। इधर नए शिक्षण सत्र की शुरूआत होने के बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने जिले में 201 अमान्य स्कूलों को चिह्नित करते हुए इसकी सूची डीएम को सौंपी थी। डीएम ने इन अमान्य स्कूलों को तत्काल बंद कराने के निर्देश दिए थे, साथ ही नोटिस के बावजूद स्कूल बंद न करने वाले स्कूल संचालकों से एक लाख रुपये तक का जुर्माना वसूलने के निर्देश दिए थे। बीएसए डॉ. इंद्रजीत प्रजापति ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को अपने-अपने ब्लॉक क्षेत्रों के चिह्नित स्कूलों के संचालकों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। जिसके बाद पूरनपुर के खंड शिक्षा अधिकारी लक्ष्मीनारायन ने तो ब्लॉक क्षेत्र के 52 अमान्य विद्यालयों को बंद करा दिया, लेकिन अन्य खंड शिक्षा अधिकारियों ने कोई दिलचस्पी नहीं ली। इधर इस मामले में बेसिक शिक्षा विभाग ने सख्ती बरतते हुए नोटिस के बाद भी अमान्य विद्यालय बंद न करने पर बरखेड़ा ब्लॉक के 11 और मरौरी के 16 अमान्य विद्यालयों पर 50-50 रुपये का जुर्माना ठोका है। यदि इसके बाद भी यह संचालित किए गए तो संबंधित विद्यालय से 10 हजार रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना वसूला जाएगा। बीएसए डॉ. इंद्रजीत प्रजापति ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को जुर्माने की धनराशि राजकीय कोष में जमा करवाने के निर्देश दिए हैं।
जिले में बगैर मान्यता संचालित किए जा रहे स्कूल संचालकों को पूर्व में नोटिस भेजे गए थे। नोटिस के बाद भी 27 अमान्य विद्यालयों का संचालन किया जा रहा था। इन सभी पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना डाला गया है। जुलाई में यदि किसी अमान्य विद्यालय का संचालन होता पाया गया तो संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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- डॉ. इंद्रजीत प्रजापति, बीएसए
इन अमान्य विद्यालय पर हुई कार्रवाई
ब्लॉक मरौरी- बबली पब्लिक स्कूल दहगला, एफएम स्कूल मकसूदपुर, टीवाई नेशनल स्कूल चंदोई, अलबरकत इस्लामिक जूनियर हाईस्कूल चंदोई, जनकल्याण ज्ञान गंगा विद्या मंदिर नाकूड़, एसएस पब्लिक स्कूल भिलैइया खेड़ा, प्रतीक बाल विद्या मंदिर दियूरी, पीआर फ्लावर पब्लिक स्कूल गौहर, पूजा बाल विद्या मंदिर महुआ, माया देवी विद्या मंदिर संडिया मुगलपुरा, राधामाधव विद्यालय ठाकुरद्वारा न्यूरिया, जागृति विद्या मंदिर न्यूरिया कॉलोनी, मदर टेरेसा स्कूल न्यूूरिया कॉलोनी, लिटिल चैंप एकेडमी न्यूरिया कॉलोनी, जीएस ग्रामर स्कूल न्यूरिया कॉलोनी, रामवती रोहनलाल स्वामी दिव्यानंद विद्यालय संडा।
ब्लॉक बरखेड़ा - एलके विद्या मंदिर नवादा, राम रहीम पब्लिक स्कूल बरखेड़ा, एसके पब्लिक स्कूल बरखेड़ा, शिवाजी शिक्षा निकेतन बढैरा, लवी बाल विद्या मंदिर बढैरा, लवी बाल विद्या मंदिर मधवापुर, केजीएन पब्लिक स्कूल, रामकली रामपाल मार्डन पब्लिक स्कूल दियोहना, सतगुरु एकेडमी पब्लिक स्कूल लक्ष्मनपुर, सुरेश कुमारा सरस्वती पब्लिक स्कूल पिपरिया मंडन, आदर्श बाल विद्या मंदिर परासी जोगीठेर, सनराइज पब्लिक स्कूल ज्योरहा कल्यानपुर।
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नि:शुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कोई भी स्कूल बिना मान्यता लिए संचालित नहीं किया जा सकता है। इसके बावजूद जिले में कई ऐसेे स्कूल कॉलेज संचालित किए जा रहे है जो बिना मान्यता और गैर मानकों के चल रहे हैं। इधर नए शिक्षण सत्र की शुरूआत होने के बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने जिले में 201 अमान्य स्कूलों को चिह्नित करते हुए इसकी सूची डीएम को सौंपी थी। डीएम ने इन अमान्य स्कूलों को तत्काल बंद कराने के निर्देश दिए थे, साथ ही नोटिस के बावजूद स्कूल बंद न करने वाले स्कूल संचालकों से एक लाख रुपये तक का जुर्माना वसूलने के निर्देश दिए थे। बीएसए डॉ. इंद्रजीत प्रजापति ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को अपने-अपने ब्लॉक क्षेत्रों के चिह्नित स्कूलों के संचालकों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। जिसके बाद पूरनपुर के खंड शिक्षा अधिकारी लक्ष्मीनारायन ने तो ब्लॉक क्षेत्र के 52 अमान्य विद्यालयों को बंद करा दिया, लेकिन अन्य खंड शिक्षा अधिकारियों ने कोई दिलचस्पी नहीं ली। इधर इस मामले में बेसिक शिक्षा विभाग ने सख्ती बरतते हुए नोटिस के बाद भी अमान्य विद्यालय बंद न करने पर बरखेड़ा ब्लॉक के 11 और मरौरी के 16 अमान्य विद्यालयों पर 50-50 रुपये का जुर्माना ठोका है। यदि इसके बाद भी यह संचालित किए गए तो संबंधित विद्यालय से 10 हजार रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना वसूला जाएगा। बीएसए डॉ. इंद्रजीत प्रजापति ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को जुर्माने की धनराशि राजकीय कोष में जमा करवाने के निर्देश दिए हैं।
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जिले में बगैर मान्यता संचालित किए जा रहे स्कूल संचालकों को पूर्व में नोटिस भेजे गए थे। नोटिस के बाद भी 27 अमान्य विद्यालयों का संचालन किया जा रहा था। इन सभी पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना डाला गया है। जुलाई में यदि किसी अमान्य विद्यालय का संचालन होता पाया गया तो संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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- डॉ. इंद्रजीत प्रजापति, बीएसए
इन अमान्य विद्यालय पर हुई कार्रवाई
ब्लॉक मरौरी- बबली पब्लिक स्कूल दहगला, एफएम स्कूल मकसूदपुर, टीवाई नेशनल स्कूल चंदोई, अलबरकत इस्लामिक जूनियर हाईस्कूल चंदोई, जनकल्याण ज्ञान गंगा विद्या मंदिर नाकूड़, एसएस पब्लिक स्कूल भिलैइया खेड़ा, प्रतीक बाल विद्या मंदिर दियूरी, पीआर फ्लावर पब्लिक स्कूल गौहर, पूजा बाल विद्या मंदिर महुआ, माया देवी विद्या मंदिर संडिया मुगलपुरा, राधामाधव विद्यालय ठाकुरद्वारा न्यूरिया, जागृति विद्या मंदिर न्यूरिया कॉलोनी, मदर टेरेसा स्कूल न्यूूरिया कॉलोनी, लिटिल चैंप एकेडमी न्यूरिया कॉलोनी, जीएस ग्रामर स्कूल न्यूरिया कॉलोनी, रामवती रोहनलाल स्वामी दिव्यानंद विद्यालय संडा।
ब्लॉक बरखेड़ा - एलके विद्या मंदिर नवादा, राम रहीम पब्लिक स्कूल बरखेड़ा, एसके पब्लिक स्कूल बरखेड़ा, शिवाजी शिक्षा निकेतन बढैरा, लवी बाल विद्या मंदिर बढैरा, लवी बाल विद्या मंदिर मधवापुर, केजीएन पब्लिक स्कूल, रामकली रामपाल मार्डन पब्लिक स्कूल दियोहना, सतगुरु एकेडमी पब्लिक स्कूल लक्ष्मनपुर, सुरेश कुमारा सरस्वती पब्लिक स्कूल पिपरिया मंडन, आदर्श बाल विद्या मंदिर परासी जोगीठेर, सनराइज पब्लिक स्कूल ज्योरहा कल्यानपुर।