{"_id":"59e64bf24f1c1bb6678b64e2","slug":"111508264946-pilibhit-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"मानव रक्त तस्करी मामले में दो आरोपियों की जमानत याचिका खारिज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
मानव रक्त तस्करी मामले में दो आरोपियों की जमानत याचिका खारिज
Updated Wed, 18 Oct 2017 12:26 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
पीलीभीत।जनपद सत्र न्यायधीश दिनेश कुमार शर्मा ने मानव रक्त की तस्करी करने के दो आरोपियों की जमानत याचिका सुनवाई के बाद खारिज कर दी है।
विज्ञापन
जिला शासकीय अधिवक्ता अपराध अमित पाठक ने बताया कि प्रभारी निरीक्षक कोतवाली देशपाल सिंह ने औषधि निरीक्षक बबिता रानी के साथ मुखबिर की सूचना पर पुलिस बल के साथ 24 जुलाई 2017 को मानव रक्त निकालते हुए जाकिर सिद्दीक व हरचरन सिंह समेत अन्य लोगों को मौके से पकड़ा था। सभी को मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा गया। आरोपी जाकिर और हरचरन की ओर से जमानत याचिका सत्र न्यायधीश के न्यायालय में दाखिल की गईं। कोर्ट ने दोनों आरोपियों की जमानत याचिका सुनवाई के बाद खारिज कर दी। ब्यूरो