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अब बाबुओं को भी मिलेगा साहब बनने का मौका

Wed, 29 May 2013 01:25 AM IST
लखनऊ/रमण शुक्ला
लखनऊ/रमण शुक्ला Updated Wed, 29 May 2013 01:25 AM IST
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Now officials will also get the chance to become law

उत्तरप्रदेश कर्मियों को सरकारी प्रतियोगिता परीक्षाओं में शामिल होने के लिए आयु सीमा में पांच साल की छूट देने की तैयारी है। अब 45 साल उम्र तक के सरकारी कर्मचारी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होकर साहब बन सकेंगे।

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वर्तमान में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 40 वर्ष की आयु सीमा है। नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग ने नियमावली को संशोधित करने की कवायद शुरू दी है। शीघ्र ही कैबिनेट से मंजूरी लेने की तैयारी है।  
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वर्तमान में नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग द्वारा जारी शासनादेश में अराजपत्रित सरकारी कर्मियों के परीक्षा में शामिल होने के लिए अधिकतम उम्र सीमा निर्धारित नहीं है।
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अंतिम आयु सीमा की स्थिति स्पष्ट न होने से यूपीपीएससी की ओर से जारी विज्ञापनों को लेकर लाखों सरकारी कर्मी पसोपेश में रहते हैं। सर्वाधिक उलझन गत माह पीसीएस भर्ती परीक्षा को लेकर जारी विज्ञापन के बाद आवेदन प्रक्रिया को लेकर हुआ था।

सरकारी कर्मियों की पीड़ा यह है कि अंतिम उम्र सीमा निर्धारित नहीं होने की वजह से अराजपत्रित कर्मी अगर यूपीपीएससी की ओर से आयोजित होने वाली विभिन्न परीक्षाओं में शामिल होने के लिए आवेदन करते भी हैं तो उन्हें प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाता है।

अगर प्रवेश पत्र भेज भी दिया जाता है तो परीक्षा का परिणाम घोषित नहीं किया जाता है।

गत माह कर्मियों की आयु सीमा संबंधित समस्या को लेकर उत्तर प्रदेश राज्य संयुक्त कर्मचारी परिषद के अध्यक्ष हरि किशोर तिवारी व भूपेश अवस्थी एवं उत्तर प्रदेश सचिवालय संघ के अध्यक्ष यादवेंद्र मिश्र व ओंकार नाथ तिवारी ने प्रमुख सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक राजीव कुमार से मिलकर उम्र सीमा बढ़ाने और भर्ती नियमावली को संशोधित करने की मांग की थी।

सूत्रों की मानें तो कर्मचारियों की मांग को शासन स्तर पर गंभीरता से लेते हुए उम्र बढ़ाने संबंधी कवायद शुरू कर दी गई है।  

अन्य राज्यों में यह है प्रावधान
वर्तमान में राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, हरियाणा आदि राज्यों में आम आवेदकों के लिए निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा की तुलना में सरकारी कर्मचारियों को पांच साल छूट दिए जाने का प्राविधान है।


शासन के समक्ष कर्मचारी संगठन पदाधिकारियों ने अन्य राज्यों के शासनादेश का नजीर भी प्रस्तुत किया था। महत्वपूर्ण बात यह है कि पंजाब में तो सरकारी कर्मियों को उम्र सीमा में 10 साल की छूट उपलब्ध है।

यही नहीं पंजाब लोक सेवा आयोग द्वार तो अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए 7 फीसदी सीट भी आरक्षित है।

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