फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   no hearing on the case has been filed

केस दर्ज हो गया पर सुनवाई नहीं

Thu, 31 Oct 2013 01:57 AM IST
अमर उजाला, फरीदाबाद
अमर उजाला, फरीदाबाद Updated Thu, 31 Oct 2013 01:57 AM IST
विज्ञापन
no hearing on the case has been filed

फरीदाबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश दर्शन सिंह ने कहा है कि 23 नवंबर को अदालत परिसर में लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोक अदालत में निपटाए गए मामले की सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई नहीं होती।

विज्ञापन


अदालत परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए सत्र न्यायाधीश ने कहा कि लोक अदालत में सड़क दुर्घटना, कर्मचारी मामले, सिविल, बैंक लोन केस, महिला व बच्चों से जुड़े मामले, आपराधिक मामले और चेक बाउंस आदि से जुड़े मामलों का निपटारा किया जाएगा।
विज्ञापन


ऐसे मामलों को भी लोक अदालत में निपटाया जाएगा, जिनमें केस तो दर्ज हो गया है, लेकिन अभी तक सुनवाई के लिए अदालत में नहीं पहुंचा है। सरकारी विभागों के मामलों का भी इसमें निपटारा होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन


सिंह ने बताया कि जिले की 30 अदालतों में विचाराधीन मामलों को अधिक से अधिक संख्या में निपटाने का काम किया जाएगा, ताकि आम आदमी को बिना समय, पैसा बरबाद किए न्याय मिल सके।


इससे अदालतों का बोझ भी कुछ कम होगा। इसमें 2500 से अधिक मामलों के निपटारे का लक्ष्य रखा गया है।

महिलाओं, बच्चों व अपंगों को वकील की मुफ्त सुविधा
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव जैस्मिन शर्मा ने बताया कि महिलाओं, बच्चों व अक्षम लोगों को अपना केस लड़ने के लिए मांगे जाने पर निशुल्क अधिवक्ता की सेवा दी जाएगी।

ताकि मजबूर लोग अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों की आवाज उठाकर आरोपियों के खिलाफ केस लड़ सकें। यहां तक कि कागजों की टाइपिंग का खर्च भी प्राधिकरण वहन करेगा।

इन सेवाओं के लिए हेल्प लाइन नंबर-129-2261898, टोल फ्री नंबर-18001802057 पर संपर्क किया जा सकता है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed