{"_id":"5263c341832f1927316e795b87f1b52c","slug":"dispersed-pollution-then-fines-per-day","type":"story","status":"publish","title_hn":"प्रदूषण फैलाया तो दिन के हिसाब से जुर्माना","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
प्रदूषण फैलाया तो दिन के हिसाब से जुर्माना
अमर उजाला, नोएडा
Updated Sat, 05 Oct 2013 01:26 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
नोएडा में नियमों का उल्लंघन कर प्रदूषण फैला रही औद्योगिक इकाइयों पर नियंत्रण के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जुर्माना लगाने का निश्चय किया है।
विज्ञापन
प्रदूषण फैलाने की स्थिति में औद्योगिक इकाइयों पर पांच हजार रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा।
दरअसल, एनजीटी के मानकों का पालन करने संबंधी तमाम आदेशों के बावजूद कई कंपनियां अभी भी प्रदूषण नियमों पर खरी नहीं उतर पा रही हैं।
जिले में तेजी से बढ़ रहे प्रदूषण से चिंतित एनजीटी ने ऐसी इकाइयों पर जुर्माना लगाने का निर्णय किया है। संजय अग्निहोत्री की याचिका पर जस्टिस एसएन हुसैन की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह निर्णय लिया है।
विज्ञापन
एनजीटी ने तीन औद्योगिक इकाइयों को दिए आदेश में कहा है कि इनकी औचक जांच समय-समय पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी करेंगे।
विज्ञापन
जांच के दौरान प्रदूषण पाए जाने पर 4 अक्तूबर से पांच हजार रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना वसूला जाएगा। एनजीटी ने कहा है औद्योगिक इकाइयों के प्रदूषण स्तर में सुधार नहीं करने से इनकी जांच में जुटे अधिकारियों का समय खराब हो रहा है। साथ ही कई अन्य जरूरी कार्य नहीं हो पा रहे हैं।
ऐसी कंपनियों की प्रदूषण की जांच रिपोर्ट संबंधित अधिकारी एनजीटी को सौंपेंगे। इस संबंध में सुनवाई 22 और 30 अक्तबूर को होगी।
दूसरी तरफ एक अन्य औद्योगिक इकाई को प्रदूषण में सुधार नहीं करने तक बंद रखने का एनजीटी ने आदेश दिया है।