फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Muzaffarnagar News ›   two sentenced to five years in gangster act

Muzaffarnagar News: गैंगस्टर एक्ट में दो को पांच साल की सजा

Sat, 08 Apr 2023 12:36 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 08 Apr 2023 12:36 AM IST
विज्ञापन
two sentenced to five years in gangster act
मुजफ्फरनगर। विशेष अपर सत्र न्यायालय (गैंगस्टर एक्ट) कोर्ट नंबर पांच के पीठासीन अधिकारी अशोक कुमार ने गैंगस्टर के मामले में दो दोषियों को पांच-पांच साल के कारावास और दस-दस हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी संदीप सिंह और विशेष लोक अभियोजक दिनेश सिंह पुंडीर ने बताया कि खतौली पुलिस ने वर्ष 2018 में पालिका बाजार निवासी आशु उर्फ आस मोहम्मद और मोहल्ला रहमतुल्ला इस्लामनगर निवासी मोहम्मद अकरम के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की थी। दरअसल, दोनों आरोपियों के खिलाफ सरताज की हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था। इसमें दोनों को सजा हो चुकी है। सुनवाई के बाद शुक्रवार को गैंगस्टर के मामले में विशेष न्यायाधीश ने सजा मुकर्रर करने के बाद दोनों दोषियों को अभिरक्षा में लेकर जेल भेजने के आदेश दिए है। ब्यूरो
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed