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Muzaffarnagar News: ई-रिक्शा चालक की हत्या में दो दोषियों को आजीवन कारावास

Fri, 12 Sep 2025 01:37 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 12 Sep 2025 01:37 AM IST
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Two accused get life imprisonment for killing e-rickshaw driver
मुजफ्फरनगर। किराये के बहाने ई-रिक्शा ले जाकर चालक समीर की हत्या के दो दोषियों को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अपर सत्र न्यायालय संख्या-पांच के पीठासीन अधिकारी काशिफ शेख ने फैसला सुनाया।
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शहर कोतवाली क्षेत्र के किदवईनगर निवासी सैयद हसन ने मुकदमा दर्ज कराया था। उनका बेटा समीर किराये पर ई-रिक्शा चलाता था। 12 सितंबर 2023 को सुबह 10 बजे वह रिक्शा लेकर घर से निकला गया, लेकिन इसके बाद नहीं लौटा। पीड़ित परिवार ने पुलिस को सूचना दी। दुर्गनपुर गांव के जंगल में रिक्शा चालक का शव बरामद हुआ था। जांच के बाद पुलिस ने आरोपी नई मंडी क्षेत्र के रथेड़ी निवासी सुशील कुमार और शाहपुर क्षेत्र के गढ़ी दुर्गनपुर निवासी विपु उर्फ दीपू पुत्र दीपक को गिरफ्तार किया। दोनों ने ई-रिक्शा लूटने का विरोध करने पर धारदार हथियार से वारकर हत्या की वारदात की थी। दोनों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया गया। बृहस्पतिवार को दोनों आरोपियों पर दोष सिद्ध हुआ। अदालत ने दोनों को आजीवन कारावास और 25-25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। लूट में पांच साल की सजा और 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई।
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