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Muzaffarnagar News: पिता के हत्यारे बेटे को आजीवन कारावास सजा

Wed, 06 Nov 2024 01:19 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 06 Nov 2024 01:19 AM IST
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Truth of traffic month... Sugarcane in trolleys despite ban
मुजफ्फरनगर। फुगाना थाना क्षेत्र के करौदा महाजन गांव में घरेलू विवाद के चलते पिता शिवराज की गोली मारकर हत्या करने के दोषी बेटे सूरज को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। जिला जज विनय कुमार द्विवेदी ने फैसला सुनाया।
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गांव में 18 दिसंबर 2023 की रात पिता-पुत्र के बीच कहासुनी हो गई थी। इस दौरान सूरज ने घर पर मौजूद बहन अंशु को कमरे में बंद कर दिया और पिता की गोली मारकर हत्या कर दी थी। दिन निकलने पर मृतक के भाई मनोज ने अंशु को कमरे से बाहर निकाला था।
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अंशु की हस्तलिखित तहरीर पर मनोज की ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की। ट्रायल के दौरान गवाह पक्षद्रोही हो गए। लेकिन अंशु की हस्तलिखित तहरीर अभियोजन ने अदालत में पेश की।
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बचाव पक्ष ने प्ली ऑफ एलीबाई का तर्क दिया। लेकिन यह साबित नहीं कर पाया कि सूरज वारदात की रात दिल्ली में किसी जगह नौकरी कर रहा था। अदालत ने आरोपी पर दोष सिद्ध किया। हत्या में आजीवन कारावास और 30 हजार रुपये अर्थदंड, धमकी देने में पांच साल कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड, आर्म्स एक्ट में तीन साल कारावास और दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई।
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