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सरकारी जमीन कब्जाने के आरोपी को तीन साल की सजा
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मुजफ्फरनगर। पुरकाजी में सरकारी जमीन कब्जाने के मामले में अभियुक्त को तीन साल की सजा सुनाई गई है। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-1 जय सिंह पुंडीर ने फैसला सुनाया।
सहायक शासकीय अधिवक्ता मनोज ठाकुर, आशीष त्यागी और ललित कुमार ने बताया कि कसबे के ही व्यक्ति की शिकायत के बाद राजस्व विभाग की टीम ने 16 दिसंबर 2013 को पुरकाजी में पहुंचकर जांच की। आरोपी मंगल ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर गेहूं की बुआई कर रखी थी।
लेखपाल विक्रम सिंह ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। तत्कालीन तहसीलदार के निर्देश पर जमीन को कब्जामुक्त कराया गया था। पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-1 जय सिंह पुंडीर ने प्रकरण की सुनवाई की। अभियोजन पक्ष की ओर से छह गवाह अदालत में पेश किए गए। अभियुक्त मंगल पुत्र राजपाल को लोक संपत्ति अधिनियम में तीन साल की सजा और पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।
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सहायक शासकीय अधिवक्ता मनोज ठाकुर, आशीष त्यागी और ललित कुमार ने बताया कि कसबे के ही व्यक्ति की शिकायत के बाद राजस्व विभाग की टीम ने 16 दिसंबर 2013 को पुरकाजी में पहुंचकर जांच की। आरोपी मंगल ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर गेहूं की बुआई कर रखी थी।
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लेखपाल विक्रम सिंह ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। तत्कालीन तहसीलदार के निर्देश पर जमीन को कब्जामुक्त कराया गया था। पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-1 जय सिंह पुंडीर ने प्रकरण की सुनवाई की। अभियोजन पक्ष की ओर से छह गवाह अदालत में पेश किए गए। अभियुक्त मंगल पुत्र राजपाल को लोक संपत्ति अधिनियम में तीन साल की सजा और पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।
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