फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Muzaffarnagar News ›   Three years imprisonment for the accused of grabbing government land

सरकारी जमीन कब्जाने के आरोपी को तीन साल की सजा

Sat, 14 May 2022 12:09 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 14 May 2022 12:09 AM IST
विज्ञापन
Three years imprisonment for the accused of grabbing government land
मुजफ्फरनगर। पुरकाजी में सरकारी जमीन कब्जाने के मामले में अभियुक्त को तीन साल की सजा सुनाई गई है। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-1 जय सिंह पुंडीर ने फैसला सुनाया।
विज्ञापन

सहायक शासकीय अधिवक्ता मनोज ठाकुर, आशीष त्यागी और ललित कुमार ने बताया कि कसबे के ही व्यक्ति की शिकायत के बाद राजस्व विभाग की टीम ने 16 दिसंबर 2013 को पुरकाजी में पहुंचकर जांच की। आरोपी मंगल ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर गेहूं की बुआई कर रखी थी।
विज्ञापन

लेखपाल विक्रम सिंह ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। तत्कालीन तहसीलदार के निर्देश पर जमीन को कब्जामुक्त कराया गया था। पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-1 जय सिंह पुंडीर ने प्रकरण की सुनवाई की। अभियोजन पक्ष की ओर से छह गवाह अदालत में पेश किए गए। अभियुक्त मंगल पुत्र राजपाल को लोक संपत्ति अधिनियम में तीन साल की सजा और पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed