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गैंगेस्टर में एक अभियुक्त को तीन और दूसरे को ढाई साल की सजा
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मुजफ्फरनगर। गैंगेस्टर के दो अलग-अलग मामलों में अभियुक्तों को अदालत ने सजा सुनाई। गोवंशीय पशु के कटान के आरोपी को तीन और मोबाइल लूट के मामले में अभियुक्त को ढाई साल की सजा सुनाई गई।
विशेष लोक अभियोजक राजेश शर्मा, संदीप सिंह और अभियोजन अधिकारी दिनेश सिंह पुंडीर चार साल पहले गोवंश कटाने के मामले में अभियुक्त इरफान निवासी गहरा बाग, सह अभियुक्त न्याजूपुरा निवासी गुलजार और सुजडू निवासी कलीम पर रतनपुरी के तत्कालीन थानाध्यक्ष वीरेंद्र कसाना ने गैंगेस्टर लगाई थी। पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया। प्रकरण की सुनवाई गैंगेस्टर कोर्ट के न्यायाधीश बाबू राम ने की। अभियुक्त इरफान को तीन वर्ष नौ माह की सजा और पांच हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। दूसरे आरोपियों की पत्रावलियां अलग चल रही है।
दूसरे प्रकरण में तीन साल पहले थाना सिविल लाइन पुलिस ने मदीना कॉलोनी निवासी अजीम और चांद को गिरफ्तार कर लूट के कईं मोबाइल बरामद किए थे। दोनों के विरुद्ध गैंगेस्टर की कार्यवाही की गई थी। अदालत ने अभियुक्त चांद को ढाई साल की सजा और पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। अजीम की पत्रावली अलग की गई है।
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विशेष लोक अभियोजक राजेश शर्मा, संदीप सिंह और अभियोजन अधिकारी दिनेश सिंह पुंडीर चार साल पहले गोवंश कटाने के मामले में अभियुक्त इरफान निवासी गहरा बाग, सह अभियुक्त न्याजूपुरा निवासी गुलजार और सुजडू निवासी कलीम पर रतनपुरी के तत्कालीन थानाध्यक्ष वीरेंद्र कसाना ने गैंगेस्टर लगाई थी। पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया। प्रकरण की सुनवाई गैंगेस्टर कोर्ट के न्यायाधीश बाबू राम ने की। अभियुक्त इरफान को तीन वर्ष नौ माह की सजा और पांच हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। दूसरे आरोपियों की पत्रावलियां अलग चल रही है।
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दूसरे प्रकरण में तीन साल पहले थाना सिविल लाइन पुलिस ने मदीना कॉलोनी निवासी अजीम और चांद को गिरफ्तार कर लूट के कईं मोबाइल बरामद किए थे। दोनों के विरुद्ध गैंगेस्टर की कार्यवाही की गई थी। अदालत ने अभियुक्त चांद को ढाई साल की सजा और पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। अजीम की पत्रावली अलग की गई है।
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