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लुटेरे को सात साल कैद की सजा
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लुटेरे को सात साल की कैद
मुजफ्फरनगर। नई मंडी क्षेत्र में आठ साल पूर्व बैंक में रुपये जमा कराने जा रहे दुकानदार से 3.70 लाख रुपये लूटने के मामले में एसीजेएम-प्रथम कोर्ट ने लुटेरे को दोषी करार देते हुए सात साल कैद की सजा सुनाई है।
नई मंडी कोतवाली क्षेत्र में तीन अक्तूबर 2012 को दुकानदार सौरभ गोयल दुकान से 3.70 लाख रुपये जमा कराने पीएनबी जा रहा था। रास्ते में बाइक सवार तीन बदमाशों ने सौरभ को सरेराह आतंकित करते हुए उससे नगदी लूट ली थी। नई मंडी कोतवाली में पीड़ित द्वारा अज्ञात में मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसके बाद पुलिस जांच में पुरकाजी के मोहल्ला जाटान निवासी राजू पंजाबी उर्फ राजकुमार का नाम प्रकाश में आया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मुकदमे की सुनवाई एसीजेएम-प्रथम कोर्ट में न्यायाधीश प्रशांत कुमार सिंह के समक्ष हुई। अभियोजन की ओर से मामले में राम अवतार सिंह ने पैरवी करते हुए पुख्ता सुबूत व गवाह पेश किए। इसके आधार पर न्यायाधीश ने बुधवार को लुटेरे राजू पंजाबी उर्फ राजकुमार को दोषी करार देते हुए उसे सात साल कैद और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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मुजफ्फरनगर। नई मंडी क्षेत्र में आठ साल पूर्व बैंक में रुपये जमा कराने जा रहे दुकानदार से 3.70 लाख रुपये लूटने के मामले में एसीजेएम-प्रथम कोर्ट ने लुटेरे को दोषी करार देते हुए सात साल कैद की सजा सुनाई है।
नई मंडी कोतवाली क्षेत्र में तीन अक्तूबर 2012 को दुकानदार सौरभ गोयल दुकान से 3.70 लाख रुपये जमा कराने पीएनबी जा रहा था। रास्ते में बाइक सवार तीन बदमाशों ने सौरभ को सरेराह आतंकित करते हुए उससे नगदी लूट ली थी। नई मंडी कोतवाली में पीड़ित द्वारा अज्ञात में मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसके बाद पुलिस जांच में पुरकाजी के मोहल्ला जाटान निवासी राजू पंजाबी उर्फ राजकुमार का नाम प्रकाश में आया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मुकदमे की सुनवाई एसीजेएम-प्रथम कोर्ट में न्यायाधीश प्रशांत कुमार सिंह के समक्ष हुई। अभियोजन की ओर से मामले में राम अवतार सिंह ने पैरवी करते हुए पुख्ता सुबूत व गवाह पेश किए। इसके आधार पर न्यायाधीश ने बुधवार को लुटेरे राजू पंजाबी उर्फ राजकुमार को दोषी करार देते हुए उसे सात साल कैद और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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