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गन्ने की घटतौली पर लिपिक का लाइसेंस होगा निरस्त

Tue, 27 Sep 2022 12:33 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 27 Sep 2022 12:33 AM IST
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The license of the clerk will be canceled on the reduction of sugarcane
गन्ने की घटतौली पर लिपिक का लाइसेंस होगा निरस्त
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मुजफ्फरनगर। प्रदेश के गन्ना आयुक्त संजय आर भूसरेड्डी ने गन्ने की घटतौली, अवैध गन्ना खरीद पर पूरी तरह अंकुश लगाने के लिए कठोर कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। सभी डीसीओ को निर्देशों का शत-प्रतिशत पालन करने के लिए कहा गया है। पेराई सत्र के 15 दिन पहले तौल लिपिकों के लाइसेंस चीनी मिल विभाग को देंगे। घटतौली पाए जाने पर लाइसेंस निरस्त किया जाएगा।

जिला गन्ना अधिकारी आरडी द्विवेदी ने बताया कि आगामी पेराई सत्र 2022-23 में घटतौली रोकने के लिए शासन गंभीर है। किसान का किसी हालत में नुकसान न हो इसके लिए कठोर कदम उठाने के लिए कहा गया है। तौल लिपिकों का पाक्षिक स्थानांतरण पूर्ण पारदर्शी ढंग से स्मार्ट गन्ना किसान प्रोजेक्ट ईआरपी के माध्यम से होगा। प्रत्येक क्रय केंद्र पर उस दिन तौली जाने वाली गन्ना पर्चियों की सूची भी अनिवार्य रूप से चस्पा की जाएगी। घटतौली पाए जाने पर संबंधित चीनी मिल के साथ तौलन यंत्र विनिर्माता कंपनी के विरुद्ध विधिक माप विज्ञान अधिनियम में मुकदमा दर्ज कराने की कार्रवाई होगी। पेराई सत्र के 15 दिन पहले तौल लिपिकों के लाइसेंस चीनी मिल विभाग को देंगे। घटतौली पाए जाने पर लाइसेंस निरस्त किया जाएगा।
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